रांची, 15 अक्टूबर - झारखंड हाईकोर्ट में एक उल्लेखनीय सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने अधिवक्ता राकेश कुमार की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली, जो अदालत में हुई “अनजाने में की गई हरकत” के लिए अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहे थे। यह फैसला तब आया जब बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों ने हस्तक्षेप कर अदालत से नरमी बरतने की अपील की और पूरे प्रकरण पर सामूहिक खेद व्यक्त किया।
पृष्ठभूमि
यह मामला 25 सितंबर 2025 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने राकेश कुमार के आचरण को झारखंड राज्य बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिया था। कुमार, जो दो अग्रिम जमानत याचिकाओं में बहस कर रहे थे, पर सुनवाई के दौरान अनुचित व्यवहार का आरोप लगा था।
उनकी वकील सुश्री ऋतु कुमार ने अदालत से कहा कि यह घटना पूरी तरह अनजाने में हुई थी और किसी भी दुर्भावना से प्रेरित नहीं थी। उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता ने पहले ही बिना शर्त और बिना किसी बहाने के माफी मांगी है,” साथ ही यह भी बताया कि कुमार ने लिखित रूप से यह वचन दिया है कि ऐसा व्यवहार दोबारा कभी नहीं होगा।
इसी बीच बार एसोसिएशन ने भी हस्तक्षेप किया और अदालत से यह आग्रह किया कि पेशे की गरिमा बहाल करने का एक अवसर बिना दंडात्मक कार्रवाई के दिया जाए।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति द्विवेदी ने आपराधिक अवमानना (क्रिमिनल कंटेम्प्ट) के सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य “अदालतों की निष्पक्षता और ईमानदारी पर जनता के विश्वास की रक्षा करना” है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवमानना के मामलों में औचित्य (जस्टिफिकेशन) का बचाव स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वही विश्वास कमजोर हो जाएगा जिसे यह कानून बचाने के लिए बना है।
न्यायमूर्ति ने कहा, “माफी स्वीकार करने का असली और एकमात्र मापदंड यह है कि अपराधी ने प्रारंभ से ही सच्चे मन से पश्चाताप दिखाया हो।” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एस. मुलगांवकर (1978) मामले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही माफी से गलती मिट नहीं जाती, लेकिन यदि वह सच्चे मन से और सुधार के आश्वासन के साथ दी गई हो, तो अदालत के विवेक को प्रभावित कर सकती है।
बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि दंड का उद्देश्य सीमित होता है और समाज में सुधार के लिए समझदारी और संतुलन आवश्यक है। न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा, “सामाजिक बुराई को केवल कानूनी सजा से खत्म नहीं किया जा सकता,” यह जोड़ते हुए कि न्याय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए उचित वातावरण बनाए रखना जरूरी है।
निर्णय
बार के सदस्यों द्वारा दिखाए गए सामूहिक खेद, राकेश कुमार की बिना शर्त माफी, और उनके इस दृढ़ वचन को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामला आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा, “न्याय के उद्देश्य की पूर्ति इस तरह होगी कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई माफी को स्वीकार किया जाए और कार्यवाही समाप्त की जाए।”
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने माफी स्वीकार की, पूर्व के प्रतिकूल टिप्पणियाँ हटाईं, और झारखंड राज्य बार काउंसिल से आगे की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। इस आदेश के साथ मामला समाप्त हो गया, और वकील को न्यायिक करुणा के तहत दूसरा अवसर मिल गया।
Case: Rakesh Kumar vs State of Jharkhand & Others
Case Type & Number: Cr. M.P. No. 3017 of 2025
Petitioner: Rakesh Kumar, Advocate, Ranchi
Respondents: The State of Jharkhand, Anil Kumar @ Anil Kumar Verma, Manish Kumar @ Sonu, and Akhilesh Kumar Singh
Date of Order: 15 October 2025