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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर UPSRTC अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया

Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPSRTC को दिव्यांग कर्मचारी मुहम्मद नईम को हल्का कार्य देने और विकलांगता अधिनियम 2016 का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर UPSRTC अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के प्रबंध निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निगम के सभी अधिकारी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) में सुनिश्चित किया गया है। अदालत ने अधिनियम के प्रावधानों का कठोर पालन करने पर ज़ोर दिया और दिव्यांग कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया।

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यह मामला UPSRTC में कार्यरत एक बस चालक मुहम्मद नईम से संबंधित है, जिन्हें सेवा के दौरान एक लोकोमोटर विकलांगता हो गई थी। कई चिकित्सीय परीक्षणों में उनके बाएं हाथ और पैर में 40% स्थायी विकलांगता प्रमाणित की गई, इसके बावजूद निगम ने उन्हें कोई हल्का कार्य नहीं सौंपा। उनका परीक्षण हमीरपुर और लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ के डॉक्टरों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। सभी रिपोर्टों में हल्के कार्य की सिफारिश की गई।

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“उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों और विकलांगता अधिनियम की विधायी मंशा को निगम में ईमानदारी से लागू किया जाए।” — न्यायमूर्ति अजय भनोट

कई बार चिकित्सीय सिफारिशों के बावजूद, निगम ने मुहम्मद नईम को न तो कोई उपयुक्त कार्य दिया और न ही मार्च 2022 से वेतन प्रदान किया। दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश में उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि चालकों को हल्का कार्य देने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे आहत होकर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

अदालत ने मामले और RPwD अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि निगम की कार्यवाही "कानून के प्रति निरादर" और "दिव्यांग कर्मचारी के प्रति असंवेदनशीलता" को दर्शाती है।

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न्यायालय ने अधिनियम की धारा 20 का उल्लेख किया, जो रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाती है, और धारा 21 का, जो प्रत्येक सरकारी संस्था में समान अवसर की नीति अनिवार्य करती है। इसके अलावा, अदालत ने धारा 33 पर बल दिया, जो सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की जाए।

“विकलांगता अधिनियम की धारा 33, उत्तरदायी निगम में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की धुरी है। इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जो पद चिन्हित किए जाएं, वे संबंधित विकलांगता के अनुरूप हों ताकि दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।”

न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा कि नईम की लोकोमोटर विकलांगता अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है और उन्हें कानून के तहत समायोजन का अधिकार है। कई चिकित्सकीय पुष्टि के बावजूद निगम द्वारा हल्का कार्य न देना, अधिनियम की धारा 20, 21 और 33 का उल्लंघन है।

“विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि संबंधित अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहे। वे अपनी लापरवाही का लाभ उठाकर कानून द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते।”

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न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए:

  • दिनांक 4 अक्टूबर 2024 का आदेश निरस्त किया गया;
  • UPSRTC को मुहम्मद नईम को हल्के कार्य पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया;
  • मार्च 2022 से वेतन बकाया 7% ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश;
  • आदेश की प्राप्ति से चार महीने के भीतर भुगतान अनिवार्य;
  • विलंब की स्थिति में ₹50,000 अतिरिक्त दंड देना होगा;
  • प्रबंध निदेशक को सभी अधिकारियों को दिव्यांग अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण देने और आदेश जारी करने का निर्देश;
  • अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु नियमित ऑडिट कराना अनिवार्य किया गया।

केस का शीर्षक: मुहम्मद नईम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (एबी) 248 [रिट - ए संख्या - 18224/2024]