Logo
Court Book - India Code App - Play Store

Loading Ad...

धारा 148ए के तहत मूल्यांकन अधिकारी अंतिम निर्णयकर्ता है, प्रधान आयुक्त के निर्देश पर निर्णय संशोधित नहीं कर सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय

Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 148A के तहत AO अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी है और वह प्रिंसिपल कमिश्नर के कहने पर अपना निर्णय नहीं बदल सकता। बाबा ग्लोबल मामले में पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द किया गया।

धारा 148ए के तहत मूल्यांकन अधिकारी अंतिम निर्णयकर्ता है, प्रधान आयुक्त के निर्देश पर निर्णय संशोधित नहीं कर सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148A के तहत किसी कर निर्धारण को पुनः खोलने के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मूल्यांकन अधिकारी (AO) के पास है। एक बार AO कोई निर्णय ले लेता है, तो वह केवल इसलिए बदला नहीं जा सकता क्योंकि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (PCIT) की राय अलग है।

Read in English

यह फैसला न्यायमूर्ति विभु बखरू और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने बाबा ग्लोबल लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त आयकर, सेंट्रल सर्कल 29 एवं अन्य (W.P.(C) 1155/2024) मामले में 7 जुलाई 2025 को सुनाया। अदालत ने बाबा ग्लोबल लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि AO द्वारा पहले लिए गए निर्णय को बदलना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

“AO निर्णय लेने वाला अधिकारी है। वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि AO ने निर्णय लिया था कि यह धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने यह निर्णय, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट प्राधिकरण की स्वीकृति के आधार पर, बदल दिया।”
— दिल्ली हाईकोर्ट

Read also:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर UPSRTC अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया

मामला पृष्ठभूमि में

बाबा ग्लोबल लिमिटेड ने आकलन वर्ष 2019–20 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया। 31 मार्च 2023 को AO ने धारा 148A(b) के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ बैंक लेनदेन घोषित आय से मेल नहीं खा रहे थे। कंपनी ने नोटिस का जवाब दिया और संबंधित दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

27 अप्रैल 2023 को AO ने कंपनी की प्रतिक्रियाओं और रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए धारा 148A(d) के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें पुनः मूल्यांकन कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

“आसेसी द्वारा दी गई दलीलें जांच की गईं और उन्हें स्वीकार किया गया। तथ्यों और कानूनी स्थिति को देखते हुए, धारा 147 के तहत कार्यवाही शुरू करना आवश्यक नहीं है।”
— दिनांक 27.04.2023 का धारा 148A(d) के तहत आदेश

Read also:- सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्र ने जारी की अधिसूचना, 17 हाईकोर्ट जजों का हुआ ट्रांसफर

हालांकि, कुछ घंटों बाद एक नया आदेश ईमेल के माध्यम से (28 अप्रैल को 12:31 AM पर प्राप्त) जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब यह मामला पुनर्मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। इसके साथ एक करेक्शन लेटर (संशोधन पत्र) भी था, जिसमें पहले आदेश को अमान्य बताया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि:

  • AO को एक बार धारा 148A(d) के तहत आदेश पारित करने के बाद उसे पुनः समीक्षा या संशोधन करने का अधिकार नहीं है।
  • धारा 148 के तहत जारी किया गया पुनर्मूल्यांकन नोटिस समयसीमा के बाहर है, इसलिए अवैध है।

वहीं, राजस्व विभाग का कहना था कि AO ने पहले आदेश में त्रुटि की पहचान कर उसे सुधारा क्योंकि वह PCIT की स्वीकृति से मेल नहीं खा रहा था।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

“यह स्पष्ट रूप से कोई टाइपिंग या लिपिकीय त्रुटि का मामला नहीं है… AO ने स्पष्ट रूप से पहले आदेश में आसेसी के तर्कों को स्वीकार किया था। बाद के आदेश में बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष और नई दलीलें दी गईं, जो कानून के विपरीत है।”
— दिल्ली हाईकोर्ट

Read also:- केरल उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज किया, कहा कि अपील में पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने के लिए समय को बाहर रखा जाना चाहिए

अदालत ने यह भी पाया कि धारा 148 के तहत जो नोटिस जारी किया गया वह आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(a) में निर्धारित समयसीमा के बाहर था। अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी। हालांकि कुछ समय को बाहर रखा जा सकता है, फिर भी नोटिस 28 अप्रैल को 12:08 AM पर जारी हुआ, जो वैधानिक सीमा से बाहर था।

अदालत ने अपने पिछले निर्णय रमिंदर सिंह बनाम सहायक आयुक्त आयकर के हवाले से यह भी कहा कि इस तरह का नोटिस समय-सीमा से परे माना जाएगा।

“प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि AO द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं है।”
— दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि AO के पास पहले पारित आदेश को बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तदनुसार, जारी किया गया पुनर्मूल्यांकन नोटिस और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियाँ रद्द कर दी गईं।

मामले का शीर्षक: बाबा ग्लोबल लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त आयकर, सेंट्रल सर्कल 29 एवं अन्य

मामला संख्या: W.P.(C) 1155/2024

याचिकाकर्ता की ओर से वकील: श्री वेद जैन, श्री निश्चय कांतूर, सुश्री सोनिया डोडेजा

प्रत्युत्तर की ओर से वकील: श्री श्लोक चंद्रा, सुश्री नैंसी जैन, सुश्री माधवी शुक्ला