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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग, बार एसोसिएशनों का सीजेआई को पत्र

27 Mar 2025 4:41 PM - By Shivam Y.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग, बार एसोसिएशनों का सीजेआई को पत्र

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना से उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की है। साथ ही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण की सिफारिश को वापस लेने का अनुरोध किया गया है।

बार एसोसिएशनों की पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग

बार एसोसिएशनों द्वारा जारी आधिकारिक संयुक्त बयान में न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया गया है और निम्नलिखित प्रमुख अनुरोध किए गए हैं:

"बार एसोसिएशन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारदर्शिता अपनाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करता है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करना शामिल है।"

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इसके अलावा, बार एसोसिएशनों ने मांग की है:

  • न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरण को तत्काल वापस लिया जाए।
  • उनके सभी प्रशासनिक कार्यों को निलंबित किया जाए, जैसा कि पहले ही उनके न्यायिक कार्यों के साथ किया जा चुका है।
  • सरकारी अधिकारियों पर लागू कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए।

दिल्ली, इलाहाबाद, केरल, कर्नाटक और गुजरात उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित बयान के अनुसार, यह मांग दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 15 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति वर्मा के निवास से कुछ वस्तुएं हटा दी गई थीं। बार एसोसिएशनों का कहना है कि यदि तुरंत आपराधिक जांच शुरू की जाती, तो महत्वपूर्ण सबूत नष्ट नहीं होते।

"ऐसे अपराधों में कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती और आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

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बयान में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के स्थानांतरण आदेश को वापस नहीं लिया गया, तो बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष इलाहाबाद में एक बैठक करेंगे और वहां के बार एसोसिएशन के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे।

"यह कदम उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए जवाबदेही मानकों को स्थापित करने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1999 में अनुमोदित इन-हाउस प्रक्रिया और 1997 में अनुमोदित 'न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन' और 2002 के बेंगलुरु सिद्धांतों की पुनर्समीक्षा के लिए उठाया जा रहा है।"

इस बढ़ते विवाद के बीच, एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा, सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की वैधता को भी चुनौती दी गई है।

21 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में स्थित एक गोदाम में आग लगने की घटना के बाद, वहां बोरे भरकर नकदी मिलने की खबरें सामने आईं।

14 मार्च 2025: न्यायमूर्ति वर्मा के आवासीय कार्यालय में आग लगती है, जब वह शहर से बाहर थे।

15 मार्च 2025 (शाम 4:50 बजे): दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा इस घटना की जानकारी दी जाती है, जो 14 मार्च की रात 11:30 बजे घटी थी।

21 मार्च 2025: मीडिया रिपोर्टों में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर आती है।

22 मार्च 2025: सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हैं।

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24 मार्च 2025: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा के सभी न्यायिक कार्यों को वापस ले लिया।

25 मार्च 2025: इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने किसी भी अवैध नकदी की मौजूदगी से इनकार किया है और आरोपों को उनके खिलाफ एक साजिश बताया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें उनके आवास पर मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं:

  • दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट।
  • न्यायमूर्ति वर्मा का आरोपों पर जवाब।
  • दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा साझा किए गए फ़ोटो और वीडियो साक्ष्य।