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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण भत्ते में वृद्धि की: अब केवल निर्वाह ही नहीं, बल्कि जीवनशैली की निरंतरता भी मानक होगी

Shivam Y.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 125 CrPC के तहत अब भरण-पोषण केवल गुज़ारे के लिए नहीं, बल्कि जीवनशैली की स्थिरता के लिए है। जानिए तुम्पा बसाक बनाम तुफान बसाक मामले में कोर्ट का पूरा विश्लेषण।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण भत्ते में वृद्धि की: अब केवल निर्वाह ही नहीं, बल्कि जीवनशैली की निरंतरता भी मानक होगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के अंतर्गत दिया जाने वाला भरण-पोषण अब केवल गुजारे लायक सहायता नहीं रह गया है। यह अब उस जीवनशैली को बनाए रखने का एक साधन बन चुका है जिससे संबंधित व्यक्ति विवाह के दौरान जुड़ा रहा।

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न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे की एकल पीठ ने कहा:

“आज के समय और समाज में वैवाहिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में काफी बदलाव आया है। ऐसे में न्यायिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक है। भरण-पोषण अब केवल जीवन निर्वाह की सहायता नहीं है, बल्कि यह जीवनशैली की स्थिरता बनाए रखने का माध्यम बन गया है। परिणामस्वरूप, यह विवाहित जीवन के निरंतरता को दर्शाता है, न कि केवल अलगाव के लिए मुआवजा।”

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मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला पति-पत्नी दोनों की ओर से दायर दो पुनरीक्षण याचिकाओं पर आया। पत्नी ने मजिस्ट्रेट द्वारा ₹30,000 से घटाकर ₹20,000 किए गए भरण-पोषण आदेश को चुनौती दी थी। वहीं, पति ने भी ₹20,000 की राशि को और कम करने की मांग करते हुए पुनरीक्षण दायर किया।

दोनों पक्षों का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्र है। वैवाहिक विवादों के चलते पत्नी ने धारा 125 CrPC के तहत आवेदन किया था, जिसमें ₹30,000 प्रतिमाह का भरण-पोषण तय किया गया था। पति के सेवानिवृत्त होने के बाद, उसने धारा 127 CrPC के तहत इस राशि में कटौती की मांग की थी। मजिस्ट्रेट ने इसे घटाकर ₹20,000 कर दिया।

पत्नी के वकील ने तर्क दिया:

“भरण-पोषण कोई दया नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। पति ने अपनी सही आय को छिपाकर कम वेतन दर्शाया है, जो कानून की नजर में अस्वीकार्य है।”

उन्होंने कहा कि पत्नी एक गृहिणी है और अपने वयस्क पुत्र के साथ रहती है, जो अब भी उस पर निर्भर है। इस स्थिति में भरण-पोषण की राशि घटाना अन्यायपूर्ण है क्योंकि वही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है।

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पति के वकील ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि:

  • ₹20,000 की राशि आयकर विवरण के आधार पर तय की गई है।
  • पत्नी के पास स्वतंत्र आय के स्रोत हैं, जैसे कि दो अलग-अलग खातों में फिक्स्ड डिपॉजिट।
  • बेटा अब वयस्क है और ट्यूशन से कमाई करता है।
  • पत्नी घर पर कब्ज़ा किए हुए है और पति को 2004 से घर से निकाल दिया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न किसी व्यक्ति की आय का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह रिटर्न स्वघोषित होते हैं और अक्सर उनमें कम आय दिखाने या गलत जानकारी देने की संभावना होती है।

“कोर्ट को केवल आय शपथपत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए – जैसे संपत्ति, पूर्व आय और संभावित कमाई। यह तरीका गलत आय दिखाने की प्रवृत्ति को रोकता है और उचित भरण-पोषण सुनिश्चित करता है।”

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कोर्ट ने यह भी देखा कि पति ₹15,000 ड्राइवर की सैलरी में खर्च करता है, लेकिन उसी व्यक्ति को ₹20,000 देने को तैयार नहीं है, जिसने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ बिताया और एक पुत्र को जन्म दिया।

“पक्षकारों के बीच किसी भी समझौते में जीवनशैली और महंगाई को ध्यान में रखना चाहिए। जिन महिलाओं ने अपने जीवन के वर्ष घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने में लगाए, उन्हें भी विवाह के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह ₹25,000 प्रति माह भरण-पोषण दे, जिसमें हर दो वर्षों में 5% की वृद्धि की जाएगी ताकि महंगाई समायोजन सुनिश्चित हो सके।

मामले का नाम: तुम्पा बसाक बनाम तुफान बसाक

मामला संख्या: C.R.R. 770 of 2024