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अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले नागरिकों को सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार और शिकायतकर्ता की मां से दुर्व्यवहार को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए मानवाधिकार आयोग के ₹2 लाख जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा।

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अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले नागरिकों को सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो भी व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी गरिमा का हिस्सा है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई, जिसमें तमिलनाडु के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया और शिकायतकर्ता की मां के साथ अनुचित व्यवहार किया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें राज्य सरकार पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जो संबंधित इंस्पेक्टर पावुल येसु धासन से वसूलने का निर्देश था। SHRC ने पाया कि इंस्पेक्टर ने केवल FIR दर्ज करने से इनकार नहीं किया बल्कि अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग किया।

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“हर भारतीय नागरिक जो किसी अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। यह उसका मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

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यह घटना श्रीविल्लीपुथुर पुलिस स्टेशन की है, जहां शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता ₹13 लाख की कथित धोखाधड़ी और गबन की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। सबसे पहले, सब-इंस्पेक्टर ने यह कहते हुए शिकायत स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसे इंस्पेक्टर की अनुमति की जरूरत है और उसने इंस्पेक्टर का फोन नंबर दे दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता की मां ने इंस्पेक्टर से फोन पर बात की।

बाद में शाम 5 बजे शिकायतकर्ता दोबारा पुलिस स्टेशन गया और उसे इंस्पेक्टर के आने तक इंतजार करने को कहा गया। इंस्पेक्टर रात 8:30 बजे पहुंचे, लेकिन FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की मां से अपमानजनक भाषा में बात की।

“इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता की मां से बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया,” सुप्रीम कोर्ट ने SHRC के फैसले का हवाला देते हुए कहा।

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SHRC ने तमिलनाडु के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ₹2 लाख का मुआवजा शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया और यह राशि संबंधित इंस्पेक्टर से वसूलने की बात कही। इंस्पेक्टर ने इस आदेश और मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें SHRC का आदेश बरकरार रखा गया था।

इंस्पेक्टर के वकील ने दलील दी कि भले ही FIR दर्ज नहीं की गई हो, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और मानवाधिकार अधिनियम की धारा 2(1)(d) का हवाला दिया, जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में परिभाषित करता है।

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“इस मामले के तथ्य चौंकाने वाले हैं… शिकायतकर्ता केवल FIR दर्ज करवाना चाहता था… एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, याचिकाकर्ता को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन न केवल उसने इनकार किया, बल्कि शिकायतकर्ता की मां से बहुत आपत्तिजनक भाषा में बात की,” कोर्ट ने कहा।

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सुप्रीम कोर्ट ने SHRC और हाईकोर्ट दोनों के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आचरण में स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इसमें कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

“याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए, आयोग और उच्च न्यायालय द्वारा यह सही रूप से पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। अतः इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। याचिका खारिज की जाती है,” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला।

मामला: पावुल येसु धासन बनाम द रजिस्ट्रार, राज्य मानवाधिकार आयोग, तमिलनाडु

SLP(C) No. 20028/2022 डायरी संख्या 33406 / 2022

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