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जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी: केरल उच्च न्यायालय

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट का फैसला — वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे के पिता का नाम कोर्ट के आदेश और डीएनए परीक्षण के बिना नहीं बदला जा सकता।

जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी: केरल उच्च न्यायालय

हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि बच्चा वैध विवाह के दौरान जन्मा है, तो जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा एकतरफा रूप से नहीं बदला जा सकता। ऐसा बदलाव करने के लिए डीएनए जांच रिपोर्ट, सत्यापित समझौता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सक्षम न्यायालय का आदेश आवश्यक है।

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न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने एए बनाम राज्य केरल और अन्य (WP(C) 26123/2024) मामले में यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का नाम बिना न्यायिक समर्थन और वैध पिता को सूचना दिए बिना किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बदलना गैरकानूनी है।

मामला पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता का विवाह 26 मई 2010 को सातवें प्रतिवादी से हुआ था। इस विवाह से 7 मार्च 2011 को एक बच्चा जन्मा। प्रारंभ में, याचिकाकर्ता का नाम ही जन्म प्रमाणपत्र में पिता के रूप में दर्ज किया गया था।

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बच्चे के जन्म के बाद, सातवीं प्रतिवादी अपने मायके में बच्चे के साथ आराम हेतु चली गई। लेकिन 12 अप्रैल 2011 को दोनों अचानक गायब हो गए। याचिकाकर्ता ने केरल हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि वह आठवें प्रतिवादी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ।

बाद में याचिकाकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर मिला कि उसके नाम की जगह आठवें प्रतिवादी का नाम बच्चे के पिता के रूप में दर्ज कर दिया गया है। यह बदलाव सातवें और आठवें प्रतिवादी द्वारा दिए गए संयुक्त आवेदन के आधार पर हुआ। यह पूरी प्रक्रिया याचिकाकर्ता को सुने बिना की गई।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा:

“यदि किसी वैध विवाह के दौरान या उसके समाप्ति के 280 दिनों के भीतर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसे पति की वैध संतान माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो कि विवाह के दौरान पति-पत्नी के बीच कोई संपर्क नहीं था।”

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न्यायालय ने बताया कि इस मामले में कोई कानूनी प्रमाण या न्यायिक घोषणा नहीं है जो इस कानूनी धारणा को खंडित कर सके। इसके बावजूद, रजिस्ट्रार ने मात्र मां और उसके साथी द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर पिता का नाम बदल दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और केरल पंजीकरण नियमों की नियम 11 के तहत, रजिस्ट्रार केवल वर्तनी या औपचारिक गलतियों को ही सुधार सकता है, या धोखे से की गई प्रविष्टियों को हटा सकता है — वो भी केवल हाशिये में टिप्पणी जोड़कर। लेकिन पिता की पहचान से जुड़ा विवाद गम्भीर मामला है जिसे केवल न्यायिक प्रक्रिया से सुलझाया जा सकता है।

“पिता की पहचान से जुड़े विवादों के लिए मुकदमे की पूरी प्रक्रिया और न्यायिक अनुमति आवश्यक है। रजिस्ट्रार ऐसी बातों का निर्णय नहीं कर सकता,” न्यायालय ने दोहराया।

2015 की सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम बदलने के लिए अनिवार्य रूप से:

  • डीएनए जांच रिपोर्ट,
  • नोटरी द्वारा सत्यापित समझौता,
  • और सक्षम न्यायालय का आदेश होना चाहिए।

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हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का नाम हटाकर आठवें प्रतिवादी का नाम जोड़ना:

  • मनमाना था,
  • प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था,
  • और कानून के अनुसार गलत था।

अतः न्यायालय ने बदला गया जन्म रिपोर्ट और प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया कि वह मां और उसके साथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर फिर से विचार करे — याचिकाकर्ता को नोटिस देकर, और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय ले।

“मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि निर्णय में पक्षकारों की पहचान को गुप्त रखा जाए।”

केस का शीर्षक - एए बनाम केरल राज्य और अन्य

केस नंबर - WP(C) 26123/2024

याचिकाकर्ता के वकील - रेशमा ई. अन्ना सोनी, अथीना एंटनी, अंजिता संतोष, अथिरा वीएम

प्रतिवादी के वकील - विद्या कुरियाकोस (सीनियर जीपी), एम ससींद्रन,

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