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दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की ANI के कॉपीराइट मामले को IP डिवीजन में ट्रांसफर करने की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की

Shivam Y.

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की याचिका, जिसमें ANI के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले को पटियाला हाउस कोर्ट से हाई कोर्ट के IP डिवीजन में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, को सूचीबद्ध किया है। मामले की पूरी जानकारी, कोर्ट के निर्णय और कानूनी प्रभाव पढ़ें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की ANI के कॉपीराइट मामले को IP डिवीजन में ट्रांसफर करने की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की याचिका, जिसमें एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले को पटियाला हाउस कोर्ट से हाई कोर्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) डिवीजन में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने मामले को शुक्रवार को एक समन्वय बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिवीजन नियम, 2022 के नियम 26 का हवाला दिया गया।

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मामले की पृष्ठभूमि

ANI, एक प्रमुख समाचार एजेंसी, ने मंगल के खिलाफ उनके यूट्यूब वीडियो "डियर ANI" पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाएं (जॉन डोज) को भी प्रतिवादी बनाया गया है, जिन्होंने मंगल के वीडियो को एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया था।

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प्रारंभ में, ANI ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि और अपमानजनक बयानबाजी का मुकदमा दायर किया था। बाद में, 2 जून को, एजेंसी ने पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया, जहां उसने मंगल द्वारा अपलोड किए गए 10 वीडियो को चुनौती दी, जिन पर ANI ने अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाया।

सुनवाई के दौरान, ANI की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने आपत्ति जताई कि ट्रांसफर याचिका को कमर्शियल अपीलेट डिवीजन के समक्ष सुनवाई के लिए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 15(5) के तहत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित मामला और हाई कोर्ट की कार्यवाही दोनों ही ANI के बौद्धिक संपदा विवाद से संबंधित हैं।

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IP डिवीजन नियम 26 के अनुसार, कोर्ट संबंधित मामलों को एक साथ जोड़ने या ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है ताकि विरोधाभासी फैसले न हों।

न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा:

"चूंकि न तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट और न ही IP डिवीजन नियम सीपीसी की धारा 24 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों को सीमित करते हैं, और चूंकि मामलों को जोड़ना और ट्रांसफर करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए यह मामला IP डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।"

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कोर्ट ने ANI का मानहानि मामला, जो न्यायमूर्ति ज्योति सिंह (IP डिवीजन) के समक्ष लंबित था, को अगस्त के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं, मंगल की ट्रांसफर याचिका में दावा किया गया है कि पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दिए गए 10 वीडियो में से 6 वीडियो पहले से ही हाई कोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन मामले का हिस्सा हैं, जिससे समानांतर कार्यवाही अनावश्यक है।

यह मामला मीडिया संगठनों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर बढ़ते कानूनी विवादों को उजागर करता है, जो भविष्य के विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित कर सकता है।

शीर्षक: मोहक मंगल बनाम एएनआई मीडिया प्राइवेट। लिमिटेड और ए.एन.आर

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