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क्या बंटवारे के मुकदमे में प्रारंभिक फैसला अंतिम है या अंतरिम? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच से स्पष्टीकरण मांगा

Shivam Y.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री एक अंतरिम आदेश है या पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से तय करती है, साथ ही यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत इसकी अपील की संभावना पर बड़ी पीठ के पास प्रश्न भेजे गए हैं।

क्या बंटवारे के मुकदमे में प्रारंभिक फैसला अंतिम है या अंतरिम? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में यूपी राजस्व संहिता, 2006 के तहत विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री की प्रकृति और उसकी अपील योग्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को बड़ी पीठ के पास भेजा है। यह संदर्भ इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि इस मुद्दे पर पहले के दो निर्णयों में विरोधाभास था कि क्या ऐसी डिक्री केवल अंतरिम होती है या पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से तय करती है।

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मामले की पृष्ठभूमि

अशोक कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 25 अन्य के मामले में यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत एक विभाजन वाद दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने वाराणसी के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री को चुनौती दी, जिसमें विवादित भूमि में सह-भागीदारों के हिस्से तय किए गए थे। प्रतिवादियों ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 207 के तहत अपील ही उचित उपाय है, न कि रिट याचिका।

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हालांकि, याचिकाकर्ता ने धारा 209(एफ) का सहारा लिया, जो अंतरिम आदेशों या डिक्री के खिलाफ अपील पर रोक लगाती है। इससे यह बहस छिड़ गई कि क्या विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री अंतरिम होती है या अंतिम।

न्यायालय ने दो विरोधाभासी पूर्व निर्णयों को नोट किया:

अमरजीत बनाम यूपी राज्य (2021): उच्च न्यायालय ने माना कि प्रारंभिक डिक्री एक अंतरिम आदेश होती है और इसलिए धारा 209(एफ) के प्रतिबंध के कारण धारा 207 के तहत इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। तर्क यह था कि ऐसी डिक्री वाद को समाप्त नहीं करती, बल्कि केवल हिस्सों की घोषणा करती है, जिसके बाद और कार्यवाही की आवश्यकता होती है।

"प्रारंभिक डिक्री केवल पक्षकारों के अधिकारों और हिस्सों की घोषणा करती है और आगे की जांच के लिए जगह छोड़ती है... वाद तब तक जारी रहता है जब तक अंतिम डिक्री पारित नहीं हो जाती।"

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मनोज बनाम यूपी राज्य (2024): अमरजीत के विपरीत, इस निर्णय में यह माना गया कि प्रारंभिक डिक्री हिस्सों को अंतिम रूप से तय करती है और धारा 207 के तहत इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। न्यायालय ने यूपी राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 109(3) में प्रयुक्त शब्द "यदि वाद डिक्री हो जाता है" पर जोर दिया, जिसका अर्थ यह था कि डिक्री पारित करने से पहले अधिकारों का अंतिम निर्णय हो चुका होता है।

"'यदि वाद डिक्री हो जाता है' यह शब्द विधायिका के इस इरादे को दर्शाता है कि प्रारंभिक डिक्री पारित करने से पहले अधिकारों का अंतिम निर्णय हो चुका होता है।"

    इस विरोधाभास के कारण, न्यायमूर्ति मनीश कुमार निगम ने निम्नलिखित प्रश्नों को बड़ी पीठ के पास भेजा:

    प्रारंभिक डिक्री की प्रकृति: क्या विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री एक अंतरिम आदेश (वाद की प्रगति में एक कदम) होती है या यह अंतिम डिक्री होती है जो भूमि में हिस्सेदारी के संबंध में पक्षकारों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप से तय करती है?

    अपील योग्यता: क्या यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत धारा 116 के अंतर्गत विभाजन वाद में पारित प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है?

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      बड़ी पीठ के निर्णय के महत्वपूर्ण परिणाम होंगे:

      याचिकाकर्ताओं के लिए: स्पष्टता होगी कि प्रारंभिक डिक्री को तुरंत चुनौती दी जा सकती है या केवल अंतिम डिक्री के बाद।

      राजस्व न्यायालयों के लिए: यूपी राजस्व संहिता के तहत प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करने में मार्गदर्शन मिलेगा।

      कानूनी नजीर: अमरजीत और मनोज के बीच के विरोधाभास का समाधान होगा, जिससे भविष्य में मामलों में एकरूपता आएगी।

      केस का शीर्षक: अशोक कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 25 अन्य [रिट - सी संख्या - 41837/2024]