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दिल्ली दंगे मामला: कोर्ट ने कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की गहन जांच के आदेश दिए

1 Apr 2025 3:02 PM - By Shivam Y.

दिल्ली दंगे मामला: कोर्ट ने कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की गहन जांच के आदेश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता और दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर आगे की जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौहान ने पारित किया, जिन्होंने मिश्रा की भूमिका की विस्तृत जांच के लिए पर्याप्त आधार पाया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया है, जो कि शिकायत में उल्लिखित एक घटना से संबंधित है। अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं कि मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे और सारी चीज़ें आपस में मेल खा रही थीं। इस मामले में विस्तृत आदेश आना बाकी है।

यह शिकायत मोहम्मद इलियास द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि 23 फरवरी 2020 को मिश्रा और उनके सहयोगी सड़क अवरुद्ध कर रहे थे और रेहड़ी-पटरी वालों के ठेले तोड़ रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन डीसीपी (उत्तर-पूर्व) और अन्य पुलिस अधिकारी मिश्रा के साथ खड़े थे और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे।

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दिल्ली पुलिस ने इस शिकायत का विरोध किया और कहा कि कपिल मिश्रा को फंसाने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची गई थी। पुलिस ने कहा कि मिश्रा का दंगों में कोई हाथ नहीं था और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा था।

अभियोजन ने व्हाट्सएप ग्रुप्स, विशेष रूप से दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) में हुई चैट्स का हवाला दिया और दावा किया कि #ArrestKapilMishra हैशटैग के जरिए एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि उस समय कुछ व्हाट्सएप संदेश फैलाए गए थे, जिसमें यह झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि मिश्रा के नेतृत्व में भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी थी।

पिछले साल अक्टूबर में, दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया था कि दंगे एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। पुलिस ने कहा कि हिंसा प्रदर्शनों को "चक्का जाम" (सड़क नाकाबंदी) में बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से फैलाई गई थी।

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रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह योजना मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित मस्जिदों और मुख्य सड़कों के पास दंगे भड़काने के उद्देश्य से बनाई गई थी। एक बार जब भीड़ एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाती, तो इन प्रदर्शनों को पूर्ण रूप से हिंसा में बदल दिया जाता।

साथ ही, यह भी बताया गया कि मिश्रा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था।

शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास ने अपनी याचिका में कपिल मिश्रा सहित अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, जिनमें शामिल हैं:

  • तत्कालीन दयालपुर थाना प्रभारी (SHO)
  • भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट
  • पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल संसद
  • दो अन्य व्यक्ति, जिनकी कथित भूमिका संदेह के घेरे में है