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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा, 'परिवहन वाहनों' के लिए लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर यात्री बसें चला सकते हैं

Shivam Y.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद 'परिवहन वाहन' का लाइसेंस रखने वाला चालक बिना किसी अतिरिक्त पीएसवी अनुमोदन के माल और यात्री दोनों वाहन चला सकता है।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा, 'परिवहन वाहनों' के लिए लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर यात्री बसें चला सकते हैं

व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस श्रेणियों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को स्पष्ट करते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध “परिवहन वाहन” चलाने का लाइसेंस है, वह भारी मालवाहक वाहनों और यात्री वाहन, दोनों को कानूनी रूप से चला सकता है। इसके लिए अलग से Public Service Vehicle (PSV) अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

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यह ऐतिहासिक स्पष्टीकरण न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी द्वारा दिए गए निर्णय में सामने आया, जो “National Insurance Co. Ltd बनाम Naresh Kumar & Others” मामले में दिया गया। यह निर्णय 15 जुलाई 2025 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत दायर अपील में दिया गया था, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT), जम्मू द्वारा पारित पूर्व के पुरस्कार को चुनौती दी गई थी।

“इसलिए, कोई भी व्यक्ति जिसके पास व्यवसायिक वाहन की किसी विशेष श्रेणी को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, वह अन्य श्रेणी का व्यवसायिक वाहन चलाने के लिए स्वतः ही योग्य माना जाएगा।”
— न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी

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मामले की पृष्ठभूमि

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक के पास केवल Heavy Goods Vehicle (HGV) चलाने का लाइसेंस था और वह यात्री वाहन चलाने का अधिकृत नहीं था, जिससे यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन था। इस आधार पर उन्होंने जिम्मेदारी से मुक्ति मांगी।

साथ ही, अपीलकर्ता ने यह भी आपत्ति जताई कि MACT ने गवाहों को बुलाए बिना बीमा कंपनी की गवाही बंद कर दी, और 7.5% वार्षिक ब्याज दर को अत्यधिक बताया जो कि बैंक की जमा ब्याज दर से अधिक है।

इस विवाद को हल करने के लिए न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:

धारा 2(14): "मालवाहक गाड़ी" की परिभाषा

धारा 2(16): "भारी मालवाहक गाड़ी"

धारा 2(35): "सार्वजनिक सेवा वाहन"

धारा 2(47): "परिवहन वाहन"

“हर भारी मालवाहक वाहन एक मालवाहक गाड़ी होता है, जबकि परिवहन वाहन की परिभाषा में सार्वजनिक सेवा वाहन और मालवाहक दोनों शामिल होते हैं।”
— जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का अवलोकन

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न्यायालय ने बताया कि 14 नवंबर 1994 से प्रभावी धारा 10(2) के संशोधन के बाद, सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए लाइसेंस अब "परिवहन वाहन" श्रेणी के अंतर्गत जारी होते हैं, चाहे वे मालवाहक हों या यात्री वाहन।

इसलिए, यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार का व्यवसायिक वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, तो वह अन्य प्रकार का भी व्यवसायिक वाहन चला सकता है, बिना किसी अतिरिक्त PSV अनुमोदन के।

बीमा कंपनी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बशीर अहमद चोपन (2012) का निर्णय लिया, जिसमें पीएसवी लोन को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया था। लेकिन इरैंट वाणी ने इस फैसले को "प्रति incuriam" घोषित करते हुए ठीक कर दिया, क्योंकि यह फैसला कानूनी स्वामी की पूरी जानकारी के बिना लिया गया था।


“इस निर्णय का सिद्धांत प्रति इंक्यूरियम है और इंक्यूरियम मिसाल नहीं है… यह निर्णय बाध्यकारी मिसाल की जानकारी के बिना पारित किया गया है।” -अग्रदूत मोहम्मद यूसुफ वानी

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इसके विपरीत, न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहम्मद सादिक कुचाय (2008) और समन्वय पीठों द्वारा नीचे दिए गए आहार निर्णयों का समर्थन किया:

  • न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जगजीत सिंह (2023)
  • ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम निर्मला देवी (2024)

ब्याज दर और अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दे

न्यायालय ने अपीलकर्ता की 7.5% ब्याज दर को चुनौती को भी खारिज किया और कहा कि यह दर अत्यधिक नहीं है।
गवाहों को बुलाने में न्यायाधिकरण द्वारा की गई कथित गलती को भी न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।

न्यायमूर्ति वानी ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि MACT का निर्णय वैध और विधिसम्मत है।

“अपील में कोई दम प्रतीत नहीं होता और इसे खारिज किया जाता है।”
— अंतिम आदेश, न्यायमूर्ति वानी द्वारा

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि यदि मुआवजा राशि अभी भी न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा है, तो उसे याचिकाकर्ताओं को नियमों के तहत और रसीद के साथ जारी किया जाए।

केस का शीर्षक: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम नरेश कुमार