हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराधों के मामलों में उच्च न्यायालयों को एफआईआर को रद्द करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब जांच शुरुआती चरण में हो। यह फैसला दिनेश शर्मा द्वारा दायर अपील पर आया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने एमजी केबल्स एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गलती की जब उसने एफआईआर को रद्द कर दिया, जबकि यह सामने आया था कि कंपनी के निदेशकों ने शेल कंपनियां बनाकर धन का लेन-देन किया था।
"जब उच्च न्यायालय के सामने आपराधिक साजिश से जुड़े बुनियादी तथ्य रखे गए थे, तो जांच एजेंसी को सच्चाई को उजागर करने के लिए उचित जांच करनी चाहिए थी," कोर्ट ने कहा।
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मामला तब शुरू हुआ जब दिनेश शर्मा, जो एम/एस बीएलएस पॉलिमर्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने आरोप लगाया कि एमजी केबल्स ने उनके द्वारा 2.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल उधार पर प्राप्त किया लेकिन भुगतान नहीं किया। लगातार अनुस्मारक और चेक जारी करने के बावजूद, भुगतान नहीं हुआ। जब शर्मा कंपनी के दफ्तर पहुंचे, तो वह बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने आईपीसी की धाराओं 420, 406 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई।
उच्च न्यायालय ने पहले यह माना कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से व्यावसायिक लेन-देन था और इसलिए यह मामला दीवानी प्रकृति का था, जिसे आपराधिक रंग देकर भुगतान के लिए दबाव बनाया गया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को सख्ती से खारिज कर दिया।
"आर्थिक अपराधों का स्वरूप साधारण निजी विवादों से अलग होता है। ये देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता," कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराधों से जनता का विश्वास डगमगा सकता है और देश के वित्तीय तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक अपराधों को एक अलग श्रेणी में देखा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए।
"धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग बहुत सीमित और दुर्लभ मामलों में ही होना चाहिए। प्रारंभिक जांच के समय आर्थिक अपराधों से जुड़ी एफआईआर को रद्द करना उचित नहीं है," कोर्ट ने चेताया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि एक निदेशक के इस्तीफे का दावा केवल आंशिक रूप से सही था, क्योंकि इस्तीफे के बाद भी वह तकनीकी निदेशक के रूप में क्रियाशील रहे और उन्होंने खरीद आदेशों पर हस्ताक्षर किए।
अंततः कोर्ट ने एफआईआर को बहाल करते हुए कहा कि इस मामले में पूरी जांच और मुकदमे की आवश्यकता है। साथ ही स्पष्ट किया कि इसके अवलोकन केवल प्रथम दृष्टया हैं और निचली अदालत स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।
अपीलें स्वीकार कर ली गईं।
मामला शीर्षक: दिनेश शर्मा बनाम एमजी केबल्स एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड एवं अन्य
उपस्थिति:
याचिकाकर्ताओं के लिए श्री कृष्णमोहन के., एओआर सुश्री दानिया नैय्यर, सलाहकार।
प्रतिवादी के लिए सुश्री संस्कृति पाठक, ए.ए.जी. श्री मिलिंद कुमार, एओआर श्री अमन प्रसाद, सलाहकार। श्री शेखर प्रीत झा, एओआर सुश्री हिमानी मिश्रा, सलाहकार। सुश्री तमन्ना स्वामी, सलाहकार। श्री अनुराग बंसल, सलाहकार।