Logo
Court Book - India Code App - Play Store

Loading Ad...

केरल उच्च न्यायालय ने आईबीसी मामले में सिविल कोर्ट के आदेश को खारिज किया, एनसीएलटी के विशेष अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा

Shivam Y.

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट आईबीसी के तहत वर्जित मुकदमों में सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा (ad interim injunction) को रद्द कर सकता है, जिसमें एनसीएलटी की विशेष अधिकारिता और सिविल कोर्ट की यह जांच करने की जिम्मेदारी कि मुकदमा मान्य है या नहीं, पर जोर दिया गया है।

केरल उच्च न्यायालय ने आईबीसी मामले में सिविल कोर्ट के आदेश को खारिज किया, एनसीएलटी के विशेष अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा

एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाई कोर्ट ने पुष्टि की कि हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी पर्यवेक्षी अधिकारिता का उपयोग करके सिविल कोर्ट द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत वर्जित मुकदमों में दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा (ad interim injunction) को रद्द कर सकता है। यह फैसला वायसाली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम टी. बीना और अन्य के मामले में आया, जहां न्यायमूर्ति के. नटराजन ने दिवाला और परिसमापन से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की प्राथमिकता पर जोर दिया।

Read in English

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं, वायसाली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और इसके परिसमापक (लिक्विडेटर), ने सब कोर्ट, एर्नाकुलम द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक मुकदमे में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश को चुनौती दी। मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, जबकि एनसीएलटी के समक्ष परिसमापन कार्यवाही लंबित थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आईबीसी की धारा 63 और 231 के तहत सिविल कोर्ट को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, जो एनसीएलटी के दायरे में आते हैं।

मुख्य कानूनी मुद्दे

आईबीसी के तहत सिविल कोर्ट की अधिकारिता: कोर्ट ने कहा कि दिवाला और परिसमापन संबंधी मामलों पर एनसीएलटी का विशेष अधिकार है। आईबीसी की धारा 63 और 231 स्पष्ट रूप से सिविल कोर्ट को ऐसे मामलों का निर्णय करने से प्रतिबंधित करती हैं। ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की मान्यता की जांच करने में विफल रहा, जो अधिकारिता संबंधी बाधाओं की स्वतः (suo moto) जांच का आदेश देता है।

"जब आदेश अवैध है और अधिकारिता के बिना पारित किया गया है, तो यह कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका को स्वीकार कर सकता है... ऐसी स्थिति में, चुनौतीपूर्ण आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो अवैध है और कानून के अधिकार के बिना पारित किया गया है।"

वैकल्पिक उपाय बाधा नहीं: प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सीपीसी के आदेश 39 नियम 4 (निषेधाज्ञा को रद्द करने के लिए) के तहत राहत मांग सकते थे या सीपीसी के आदेश 43 के तहत अपील कर सकते थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने माना कि अधिकारिता के बिना पारित अवैध आदेश वैकल्पिक उपायों की परवाह किए बिना अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

सिविल कोर्ट की जिम्मेदारी: न्यायमूर्ति नटराजन ने जोर देकर कहा कि सिविल कोर्ट को कानून द्वारा वर्जित मुकदमों का आकलन करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए, भले ही कोई औपचारिक आवेदन न किया गया हो:

"ट्रायल कोर्ट को किसी भी मुकदमे को स्वीकार करते समय यह स्वतः (suo moto) सत्यापित करना चाहिए कि मुकदमा मान्य है या कानून द्वारा वर्जित है, जैसा कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवश्यक है।"

    केरल हाई कोर्ट ने:

    • सिविल कोर्ट के अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया, इसे अवैध और अधिकारिता के बिना पारित घोषित किया।
    • ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की मान्यता की पुनः जांच करने का निर्देश दिया।
    • प्रत्यर्थियों को परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के लिए एनसीएलटी के पास जाने की अनुमति दी।

    फैसले के प्रभाव

    एनसीएलटी के अधिकार को मजबूती: यह फैसला सिविल कोर्ट में समानांतर कार्यवाही को रोककर आईबीसी के ढांचे को मजबूत करता है।

    न्यायिक जवाबदेही: सिविल कोर्ट को अब अंतरिम आदेश पारित करने से पहले अधिकारिता की सीमाओं की सख्ती से जांच करनी होगी।

    दिवाला समाधान में दक्षता: पक्षकारों को एनसीएलटी, जो दिवाला मामलों के लिए निर्दिष्ट मंच है, के पास जाने का निर्देश देकर समय पर समाधान को बढ़ावा देता है।

      केस नंबर: 2025 का ओपी(सी) नंबर 800

      केस का शीर्षक: वैसाली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य। वी. टी. बीना और अन्य।

      याचिकाकर्ताओं के वकील: डी. रीठा, पी.वी.विनोद (बंगालम)

      उत्तरदाताओं के लिए वकील: एस. श्याम, पी.ए. मोहम्मद असलम, आर्थर बी. जॉर्ज, ई.बी. थाजुद्दीन, इरशाद वी.पी., सरथ ससी, मुहम्मद रिसवान के.ए., मिधुन मोहन, अब्दुल समद पी.बी., रामशाद के.आर.