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मंशा की कमी पागलपन की दलील का समर्थन कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने 'अदृश्य प्रभाव' में बेटियों की हत्या करने वाली मां की सजा घटाई

29 Apr 2025 6:10 PM - By Shivam Y.

मंशा की कमी पागलपन की दलील का समर्थन कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने 'अदृश्य प्रभाव' में बेटियों की हत्या करने वाली मां की सजा घटाई

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुन्नी बाई नाम की एक मां की सजा को कम कर दिया है, जिसे अपनी दो छोटी बेटियों (3 और 5 वर्ष की आयु) की हत्या के लिए पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उसकी सजा को गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग II) में बदल दिया, क्योंकि घटना में कोई स्पष्ट मंशा नहीं थी और मानसिक अस्थिरता की संभावना पाई गई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह घटना 2015 में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के भरडकला गांव में घटी, जहां चुन्नी बाई ने लोहे की रॉड से अपनी बेटियों पर हमला किया। चश्मदीद गवाह, जो उसकी भाभी है, ने उसे चिल्लाते हुए सुना कि वह अपनी बेटियों को मार रही है। बाद में आरोपी महिला ने इस कृत्य को स्वीकार करते हुए कहा कि वह किसी "अदृश्य शक्ति" के प्रभाव में थी।

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2016 में ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमीकपम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की पुनः समीक्षा की और पाया कि अभियोजन पक्ष मंशा या मानसिक बीमारी का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया, लेकिन आरोपी के आचरण और बयानों ने गंभीर संदेह खड़े किए।

"फिर भी, हमारे विचार में, वर्तमान मामले में अपराध करने की मंशा के अस्तित्व पर संदेह की छाया पड़ती है," न्यायालय ने कहा।

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फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि आरोपी और उसके परिवार में कोई विवाद नहीं था और सभी गवाहों ने यह माना कि वह अपनी बेटियों से बेहद प्रेम करती थी। घटना के बाद न तो वह भागी और न ही उसका व्यवहार किसी पूर्वनियोजित योजना की ओर संकेत करता है। अदालत ने माना कि वह घटना के समय मानसिक अस्थिरता से ग्रसित हो सकती है, हालांकि धारा 84 आईपीसी के तहत मानसिक रोग का कोई ठोस चिकित्सा प्रमाण पेश नहीं किया गया।

"यदि अपराध करते समय आरोपी व्यक्ति सचेत और सूचित निर्णय लेने में असमर्थ था... तो ऐसी स्थिति में 'मंशा' पर सवाल उठ सकता है," न्यायमूर्ति ने कहा।

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चूंकि चुन्नी बाई पहले ही 9 वर्ष 10 महीने की सजा काट चुकी है, और धारा 304 भाग II के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

"पूर्णतः मंशा के अभाव में एक मां द्वारा अपने ही नन्हे बच्चों पर हमला करना... यह मानव अनुभवों के विपरीत है," न्यायालय ने कहा।

केस विवरण: चुन्नी बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | (@ विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 13119/2024)

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