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सुप्रीम कोर्ट ने कहा भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरी योग्यता जरूरी, बाद में ली गई डिग्री मान्य नहीं

Rajan Prajapati
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती में आवश्यक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है, इंटरव्यू से पहले प्राप्त योग्यता मान्य नहीं होगी। - राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम लावांशु सांखला और अन्य।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरी योग्यता जरूरी, बाद में ली गई डिग्री मान्य नहीं

नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में एक अहम कानूनी प्रश्न पर स्पष्टता दी। मामला इस बात को लेकर था कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता कब तक होनी चाहिए-आवेदन की अंतिम तिथि तक या इंटरव्यू शुरू होने से पहले तक।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन से जुड़ा था। कुछ उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की थी, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से पहले उन्होंने योग्यता हासिल कर ली।

राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऐसे उम्मीदवारों को राहत देते हुए माना कि यदि इंटरव्यू से पहले योग्यता प्राप्त कर ली गई है, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले को चुनौती देते हुए RPSC सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांत पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि भर्ती में नियम स्पष्ट और एक समान होने चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया,

“विज्ञापन में निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन आवश्यक है। यदि अंतिम तिथि तय है, तो उसी तिथि पर योग्यता का होना जरूरी है।”

अदालत ने यह भी कहा कि यदि उम्मीदवारों को बाद में योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे प्रक्रिया में असमानता पैदा हो सकती है और अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा।

मुख्य प्रश्न यह था कि “न्यूनतम आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की प्रासंगिक तारीख क्या होगी?”

क्या उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि तक योग्य होना चाहिए या इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी योग्यता प्राप्त करने पर उसे मान्य माना जा सकता है?

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि ही वह निर्णायक तारीख होगी, जिस दिन तक उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए।

पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा,

“आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई योग्यता को मान्य नहीं माना जा सकता।”

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने RPSC की अपीलों को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता और नियमों के पालन को सर्वोपरि माना।

Case Details

Case Title: Rajasthan Public Service Commission vs Lavanshu Sankhla & Ors.

Case Number: Civil Appeal arising out of SLP (C) No. 32964 of 2025 & connected matters

Judges: Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta

Decision Date: May 4, 2026

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