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सुप्रीम कोर्ट ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया

Shivam Y.

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल गठित किया है। जानिए अदालत के निर्देश, प्रमुख सदस्य और आगे के कदम।

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में, उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान और आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल के गठन का निर्देश दिया है। यह निर्णय आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में लिया गया, जिनकी कथित तौर पर जातिगत भेदभाव और अकादमिक दबाव के कारण आत्महत्या हो गई थी।

अदालत ने जोर देकर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी माहौल भी सुनिश्चित करना चाहिए। फैसले में उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं की घटनाओं को मौजूदा नीतियों की अक्षमता का प्रमाण माना गया।

"उच्च शिक्षण संस्थानों में बार-बार होने वाली छात्र आत्महत्याएँ, मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की अपर्याप्तता और अप्रभावीता का एक गंभीर संकेत हैं... इस मुद्दे को व्यापक रूप से हल करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया जा रहा है," अदालत ने कहा।

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यह कार्य बल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस एस. रविंद्र भट की अध्यक्षता में होगा और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

  • छात्र आत्महत्याओं के पीछे के कारणों की पहचान करना, जैसे कि रैगिंग, जातिगत या लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, अकादमिक तनाव, वित्तीय बोझ और सामाजिक दबाव।
  • उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना।
  • एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कानूनी सुधारों की सिफारिश करना।
  • विश्वविद्यालयों में छात्र सहायता तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए औचक निरीक्षण करना।
  • उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करना।

अदालत ने कार्य बल को चार महीने के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट और आठ महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

आईआईटी दिल्ली आत्महत्याओं पर अदालत की टिप्पणियाँ

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तब आया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों, अयुष अश्ना और अनिल कुमार, की आत्महत्याओं की एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया। उनके परिवारों ने आरोप लगाया कि उनकी मृत्यु जातिगत भेदभाव और संकाय तथा छात्रों द्वारा उत्पीड़न का परिणाम थी।

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कई शिकायतों के बावजूद, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 174 के तहत एक प्रारंभिक जांच की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि छात्रों ने अकादमिक दबाव के कारण अपनी जान ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिक्रिया को अपर्याप्त माना और इस मुद्दे को सख्ती से निपटाने का आदेश दिया।

"जब शिकायतें स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव और आत्महत्या के लिए उकसाने की ओर इशारा करती हैं, तो पुलिस इसे अनदेखा नहीं कर सकती। न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित जांच आवश्यक है," अदालत ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विश्वविद्यालयों को छात्र आत्महत्याओं के मामलों में पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो संस्थान को तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करनी होगी।

"शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे छात्रों के समग्र विकास और कल्याण के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्हें एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ हर छात्र खुद को सुरक्षित और समर्थित महसूस करे," अदालत ने कहा।

इस निर्णय के तहत, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक उच्च पदस्थ अधिकारी को कार्य बल के साथ समन्वय के लिए नामित करने का भी आदेश दिया गया है। ये अधिकारी डेटा संग्रह, नीति कार्यान्वयन और प्रतिक्रिया तंत्र के लिए मुख्य संपर्क होंगे।

राष्ट्रीय कार्य बल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया है कि वह रजिस्ट्री में दो सप्ताह के भीतर 20 लाख रुपये जमा करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि शिक्षा मंत्रालय की वित्तीय जिम्मेदारी से अलग होगी, जो इस पहल का समर्थन करेगा।

"हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह राष्ट्रीय कार्य बल के प्रारंभिक संचालन के लिए दो सप्ताह के भीतर 20 लाख रुपये जमा करे। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा सकती है," अदालत ने आदेश दिया।

केस का शीर्षक: अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री महमूद प्राचा, वकील। श्री आर. एच. ए. सिकंदर, एओआर श्री जतिन भट्ट, सलाहकार। श्री सनावर, सलाहकार। श्री क्षितिज सिंह, सलाहकार। सुश्री नुजहत नसीम, ​​सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए श्री बृजेन्द्र चाहर, ए.एस.जी. श्री मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर श्री अभिजीत पांडोव, सलाहकार। श्री अमित शर्मा द्वितीय, सलाहकार। श्रीमती बानी दीक्षित, सलाहकार। श्री वरुण चुघ, सलाहकार। श्री गौरांग भूषण, सलाहकार।