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सुप्रीम कोर्ट: यदि चालक के पास नियम 9 के तहत खतरनाक वस्तुएं ले जाने का लाइसेंस एंडोर्समेंट नहीं है तो बीमा कंपनी 'अदा करे और वसूल करे'

10 Apr 2025 9:14 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट: यदि चालक के पास नियम 9 के तहत खतरनाक वस्तुएं ले जाने का लाइसेंस एंडोर्समेंट नहीं है तो बीमा कंपनी 'अदा करे और वसूल करे'

8 अप्रैल 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बीमा उत्तरदायित्व और मोटर वाहन चालकों की योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि खतरनाक या विस्फोटक वस्तुएं ले जाने वाले वाहन चलाने के लिए चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर नियम 9 के अंतर्गत एंडोर्समेंट (प्रमाणन) होना अनिवार्य है। यदि चालक के पास यह एंडोर्समेंट नहीं है, तो बीमा कंपनी को मुआवजा अदा करने के बाद उसे वाहन मालिक से वसूलने का अधिकार है।

यह फैसला म/स चठा सर्विस स्टेशन बनाम लालमति देवी एवं अन्य मामले में दिया गया, जिसमें एक तेल टैंकर द्वारा हुई सड़क दुर्घटना में एक पैदल यात्री और एक साइकिल सवार की मृत्यु हो गई थी। दोनों मृतक अपने-अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे।

"हम यह नहीं मान सकते कि इस अनिवार्य प्रशिक्षण और एंडोर्समेंट की अनुपस्थिति केवल तकनीकी चूक है — यह सीधे तौर पर चालक की दक्षता को प्रभावित करता है जब खतरनाक माल ले जाया जा रहा हो," कोर्ट ने जोर देकर कहा।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह दुर्घटना एक तेल टैंकर द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई। पीड़ितों के परिजनों ने मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (MACT) का रुख किया, जिसने 'अदा करें और वसूलें' सिद्धांत को लागू करते हुए बीमा कंपनी को पीड़ितों को मुआवजा देने और बाद में उसे वाहन मालिक से वसूलने का निर्देश दिया।

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वाहन मालिक ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन कोर्ट ने MACT के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद रिव्यू एप्लिकेशन भी खारिज हो गईं, जिससे वाहन मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

क्या ड्राइवर के पास खतरनाक माल ले जाने का नियम 9 के तहत प्रमाणन न होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकती है?

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता का यह तर्क खारिज कर दिया कि दुर्घटना के समय वाहन में खतरनाक सामान नहीं था, इसलिए नियम 9 का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“यह स्वीकार किया गया है कि चालक के पास खतरनाक माल ले जाने वाले वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था।”

कोर्ट ने यह भी माना कि तेल टैंकर दुर्घटना के समय तेल ले जा रहा था, यह तथ्य ड्राइवर की गवाही और ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश सबूतों से साबित हुआ।

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नियम 9 के अनुसार:

  • खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों के चालकों को तीन दिवसीय प्रमाणित प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना अनिवार्य है।
  • इस कोर्स में शामिल हैं:
    • डिफेंसिव ड्राइविंग
    • आपातकालीन स्थितियों का संचालन
    • प्रोडक्ट सेफ्टी और रिसाव नियंत्रण

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल आपात स्थिति से निपटने का मामला नहीं है, बल्कि यह उस विशेष ड्राइविंग दक्षता से जुड़ा है जो खतरनाक माल ले जाते समय आवश्यक है।

"प्रशिक्षण प्राप्त न करने और एंडोर्समेंट न होने को केवल एक तकनीकी चूक नहीं कहा जा सकता," कोर्ट ने कहा।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो अपील के दौरान प्रस्तुत किया गया, यह साबित करता है कि चालक योग्य था। कोर्ट ने यह तर्क खारिज कर दिया, यह कहते हुए:

  • प्रमाणपत्र ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया था।
  • उसके विलंब से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया।
  • चालक ने अपने बयान में यह दावा भी नहीं किया कि उसने प्रशिक्षण लिया था।

“प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह है, क्योंकि उसमें कोई सीरियल नंबर या जारी संस्था की सरकारी सील नहीं है,” कोर्ट ने कहा।

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कोर्ट ने यह मामला नेशनल इंश्योरेंस बनाम स्वर्ण सिंह (2004) से अलग बताया। स्वर्ण सिंह में मुख्य मुद्दा यह था कि लाइसेंस का प्रकार दुर्घटना से जुड़ा था या नहीं। जबकि इस मामले में:

  • टैंकर वास्तव में खतरनाक सामान (तेल) ले जा रहा था।
  • चालक के पास आवश्यक एंडोर्समेंट नहीं था।
  • दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई।

इसलिए, यह स्पष्ट था कि नियम 9 का उल्लंघन दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण था और बीमा कंपनी को मुआवजा चुकाने के बाद राशि वसूलने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और "अदा करें और वसूलें" निर्देश को बरकरार रखा:

“हम हाईकोर्ट के निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत हैं और हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाते। बीमा कंपनी को पीड़ितों को मुआवजा देने के बाद राशि वाहन मालिक से वसूलने का अधिकार है।”

केस का शीर्षक: मेसर्स 6 सर्विस स्टेशन बनाम लालमती देवी एवं अन्य।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री अमित पई, वकील। श्री तुषार बख्शी, एओआर

प्रतिवादी के लिए: श्री टी. महिपाल, एओआर श्री रोहित कुमार सिन्हा, सलाहकार।

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