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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनसीआर राज्यों और एमसीडी को 100% कचरा संग्रह और पृथक्करण के लिए वरिष्ठ nodal अधिकारियों की नियुक्ति करें

25 Apr 2025 11:06 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनसीआर राज्यों और एमसीडी को 100% कचरा संग्रह और पृथक्करण के लिए वरिष्ठ nodal अधिकारियों की नियुक्ति करें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सख्त निर्देश दिया है कि वे दिसंबर 31, 2025 तक एनसीआर क्षेत्र में ठोस कचरे का पूर्ण रूप से पृथक्करण और संग्रह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें।

"चूंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे उच्च रैंक के नोडल अधिकारी नियुक्त करें," कोर्ट ने कहा।

यह निर्देश एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले (WP (C) 13029/1985) की सुनवाई के दौरान आया, जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक लंबित मामला है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की इस बात से सहमति जताई कि समय सीमा के भीतर कार्य करना अनिवार्य है।

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कोर्ट ने देखा कि जहां एमसीडी ने पहले से 100% कचरा संग्रह के लिए समय-सीमा तय की है, वहीं अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया। साथ ही, नियुक्त नोडल अधिकारी 1 सितंबर 2025 से प्रत्येक तिमाही में अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।

"वही नोडल अधिकारी 100% ठोस कचरा संग्रहण की गतिविधि की निगरानी भी कर सकते हैं," कोर्ट ने निर्देश दिया।

एनसीआर में शहरी विकास के कारण कचरे की मात्रा अगले 25 वर्षों में काफी बढ़ने की संभावना है। इसलिए कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को यथार्थवादी पूर्वानुमान प्रस्तुत करने और 1 सितंबर 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

“एनसीआर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण/विकास को देखते हुए... सभी राज्य भविष्य की ठोस कचरा मात्रा का यथार्थ आंकलन करें,” कोर्ट ने कहा।

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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोर्ट ने गैर-अनुपालन पर दंड लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही राज्यों और एमसीडी को नियमों और शिकायत प्रणाली की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

“जागरूकता अभियानों में नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को प्रमुखता से प्रचारित किया जाए,” कोर्ट ने निर्देश दिया।

कोर्ट ने एमसीडी के 8 अप्रैल 2025 के निर्देशों की समीक्षा भी की, जिसमें नियम 4 के तहत कचरा पृथक्करण, अवैध डंपिंग पर रोक, और उपयोगकर्ता शुल्क की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एमसीडी 311 ऐप को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए जिससे नागरिक उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकें।

सुनवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अगस्त 2025 तक सभी पुराने कचरे को हटाने का लक्ष्य रखा है, जैसा कि उनके 4 अप्रैल 2025 के हलफनामे में उल्लेख किया गया है।

“हम आशा और विश्वास करते हैं कि प्राधिकरण यह लक्ष्य प्राप्त करेगा,” कोर्ट ने टिप्पणी की।

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अंत में, एमिकस क्यूरी ने निर्माण और धूल कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए पुनर्चक्रित वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने भारत सरकार को यह सुझाव संबंधित प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया।

“हम सिफारिश करते हैं कि इस गतिविधि को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे पर्यावरण को लाभ होगा,” कोर्ट ने जोड़ा।

ये नए निर्देश एनसीआर क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की सुप्रीम कोर्ट की सतत पहल का हिस्सा हैं।

केस संख्या – WP (C) 13029/1985

केस का शीर्षक – एमसी मेहता बनाम भारत संघ

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