भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी मुकदमे को दर्ज करने के लिए वकील को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) की प्रामाणिकता की जांच करने में विफल रहने पर उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्णय इस्माइलभाई हातुभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य मामले में जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ द्वारा दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक वकील से संबंधित था, जिस पर आरोप था कि उसने कथित रूप से जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक किरायेदारी मामला दायर किया। अपीलकर्ता, जो एक वकील था, पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465 (कूटरचना), 467, 468, 471, 474 और 120B (आपराधिक षड्यंत्र) शामिल थीं।
आरोपों में कहा गया कि वकील ने मुख्य अभियुक्त के साथ मिलकर एक जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किरायेदारी मामला नंबर 57/2001 दायर किया। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया कि एक मृत व्यक्ति, सोमिबेन मगनभाई की पहचान का उपयोग कर मुकदमा दायर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोप-पत्र और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद कहा:
"जब कोई वादी खुद को अन्य लोगों का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताता है, और वकील के समक्ष मूल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत कर उसे मुकदमा दायर करने के लिए नियुक्त करता है, तो वकील से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रामाणिकता की जांच करे, जब तक कि उसे उसकी सत्यता पर कोई ठोस संदेह न हो।"
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किरायेदारी आवेदन और सत्यापन खंड पर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के हस्ताक्षर थे, न कि वकील के। इसके अतिरिक्त, किरायेदारी मामले में दर्ज किए गए बयानों में अभियुक्तों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान थे, लेकिन उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया था, न कि अपीलकर्ता द्वारा।
कोर्ट ने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए उसे आपराधिक मुकदमे से मुक्त कर दिया।
"आरोप-पत्र में किए गए दावों को सही मानते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने और आरोप तय करने का कोई मामला नहीं बनता।"
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के उन निर्णयों को रद्द कर दिया, जिन्होंने पहले वकील की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल वकील के मामले तक सीमित है और अन्य अभियुक्तों पर लागू नहीं होगा।
- वकीलों को पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें इसकी प्रामाणिकता पर संदेह न हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वकील का कर्तव्य केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करना है, और वे अपने मुवक्किल के धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल न हों।
- यह निर्णय कानूनी पेशेवरों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, खासकर उन मामलों में जहां वादियों द्वारा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।
मामला: इस्माइलभाई हतुभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य