सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया, जो 2023 के अवैध भूमि आवंटन मामले में आरोपी हैं। यह मामला भुज, कच्छ में दर्ज किया गया था, जिसमें शर्मा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कच्छ जिले के कलेक्टर रहते हुए सरकारी भूमि को अवैध रूप से धन के बदले आवंटित किया।
शर्मा ने ज़मानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ प्राथमिकी CID क्राइम बॉर्डर ज़ोन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिनमें धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 217 (कानून की अवहेलना करने वाला लोक सेवक), 120B (आपराधिक साजिश), और 114 (अपराध के समय उपस्थित सह-अपराधी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(c) के तहत भी आरोप लगाए गए थे।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा:
"हमें इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता। इसलिए, यह अपील खारिज की जाती है।"
गुजरात उच्च न्यायालय का पूर्व फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने भी मार्च 2023 में शर्मा की नियमित ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ उनके प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान कई समान मामले दर्ज किए गए थे।
न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की:
"यह ध्यान देने योग्य है कि हाल के समय में देश में सामाजिक-आर्थिक अपराधों में वृद्धि हुई है। ये अपराध मुख्य रूप से व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए किए जाते हैं और देश की आर्थिक संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे जनता का सिस्टम पर से विश्वास उठता जा रहा है।"
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उन्होंने आगे ज़मानत देने के जोखिम पर प्रकाश डालते हुए कहा:
"आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले को प्रभावित करने की उच्च संभावना है। ज़मानत आवेदन अपराध की गंभीरता और संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और इस मामले में ज़मानत देना उचित नहीं है।"
केस विवरण: प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6185/2023