भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत मामलों में अग्रिम जमानत कभी नहीं दी जाती है।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दिनेश चंद्र द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
“हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि एनडीपीएस मामले में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि की गई है,”- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ।
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हालांकि, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है और नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, जिस पर कानून के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
सह-आरोपी के प्रकटीकरण बयानों में याचिकाकर्ता का नाम सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसके कब्जे से 60 किलोग्राम डोडा पोस्त और 1.8 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। सह-आरोपी ने याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित पदार्थ का आपूर्तिकर्ता बताया।
राज्य ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बरामद की गई मात्रा वाणिज्यिक प्रकृति की थी, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत मामला बनता है। इसने यह भी तर्क दिया कि पूरे नेटवर्क और कार्यप्रणाली को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि उसका नाम मूल FIR में नहीं था और उसे केवल प्रकटीकरण बयानों के आधार पर फंसाया जा रहा था।
दावे के बावजूद, उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को विशेष रूप से आपूर्तिकर्ता के रूप में नामित किया गया था, और याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के बीच टेलीफोन रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन थे। इसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
“NDPS मामले में अग्रिम जमानत देना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसलिए हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या वह आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करता है,”- सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी।
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बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इस साल की शुरुआत में एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें आरोपी के पास टेपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां पाई गई थीं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह पदार्थ NDPS अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए यह अधिनियम के तहत साइकोट्रोपिक पदार्थ के रूप में योग्य नहीं है।
केस का शीर्षक: दिनेश चंदर बनाम हरियाणा राज्य
एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9540/2025
उपस्थिति: एओआर धीरज कुमार सम्मी और अधिवक्ता संजय एस (याचिकाकर्ता के लिए)