25 जुलाई 2025 को दिए गए एक हालिया निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सतौराम मंडावी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य मामले में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए POCSO अधिनियम के तहत दी गई सजा को संशोधित किया। न्यायालय ने माना कि 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार सजा को पिछली तारीख से लागू करना संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन है।
सतौराम मंडावी को ट्रायल कोर्ट द्वारा IPC की धारा 376AB और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। उन्हें प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक के लिए आजीवन कारावास और ₹10,000 का जुर्माना दिया गया। इस सजा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2023 को बरकरार रखा था।
हालांकि, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सजा के मुद्दे पर चुनौती दी, जिसमें प्रश्न था कि क्या 16 अगस्त 2019 को प्रभावी संशोधित धारा 6 POCSO को उस अपराध पर लागू किया जा सकता है जो 20 मई 2019 को घटित हुआ था।
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“अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत पिछली तारीख से कड़ी सजा लगाने पर स्पष्ट और पूर्ण संवैधानिक रोक है,”
– सुप्रीम कोर्ट
संशोधन से पहले, POCSO अधिनियम की धारा 6 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन के बाद प्रावधान अधिक कठोर हो गया। इसमें कहा गया:
"जो कोई भी उग्र प्रकार का भेदन यौन उत्पीड़न करता है, उसे कम से कम बीस वर्षों के लिए कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास होगा, और साथ ही जुर्माने या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।"
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि यद्यपि दोषसिद्धि वैध थी, लेकिन संशोधित प्रावधान के आधार पर दी गई सजा कानूनन टिकाऊ नहीं है, क्योंकि संशोधन उस समय प्रभाव में नहीं था जब अपराध हुआ था।
न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है:
"किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए केवल उस कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय लागू था, और उसे उस समय लागू कानून के अनुसार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा।"
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसने संशोधित सजा को पिछली तारीख से लागू किया।
“20.05.2019 को, जो कि घटना की तारीख है, उस समय वैधानिक ढांचे में ‘प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक आजीवन कारावास’ जैसा संशोधित प्रावधान मौजूद नहीं था,”
– सुप्रीम कोर्ट
इस आधार पर, न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा को संशोधित करके केवल कठोर आजीवन कारावास कर दिया, जैसा कि संशोधित प्रावधान से पूर्व समझा जाता है। ₹10,000 का जुर्माना यथावत रखा गया। तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
केस विवरण: सतौरम मंडावी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य | SLP (सीआरएल) (CRL) NO. 13834 of 2024