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कर्मचारी द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी न होने पर अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

5 Apr 2025 6:11 PM - By Vivek G.

कर्मचारी द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी न होने पर अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दोहराया है कि यदि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त वेतन धोखे या गलत बयानी के बिना दिया गया हो, तो उसकी वसूली नहीं की जा सकती।

"यह अदालत लगातार यह मानती रही है कि अगर कोई अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की तरफ से किसी भी प्रकार की गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण नहीं किया गया हो, और अगर यह भुगतान नियमों की गलत व्याख्या या गणना की गलती के कारण हुआ हो, तो ऐसे वेतन/भत्तों की वसूली नहीं की जा सकती।" – सुप्रीम कोर्ट, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा

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यह फैसला न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया, जो कि ओडिशा जिला न्यायपालिका में कार्यरत रहे स्टेनोग्राफरों और पर्सनल असिस्टेंट्स द्वारा दायर की गई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इनसे ₹20,000 से ₹40,000 तक की अतिरिक्त राशि रिटायरमेंट के तीन साल बाद और भुगतान के छह साल बाद वसूली के लिए कहा गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

  • कर्मचारी नॉन-गजेटेड (गैर-राजपत्रित) श्रेणी में आते थे।
  • अतिरिक्त भुगतान नियोक्ता की गलती से हुआ था, जैसे कि गलत नियम लागू करना या गलत कैलकुलेशन।
  • कर्मचारियों ने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी, और उनसे बिना सुनवाई का अवसर दिए वसूली का आदेश दे दिया गया।
  • उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट ने Thomas Daniel बनाम केरल राज्य (2022) केस का हवाला देते हुए बताया कि निम्नलिखित परिस्थितियों में वसूली नहीं की जा सकती:

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  • (i) Class III और Class IV (Group C और Group D) कर्मचारियों से वसूली
  • (ii) रिटायर्ड या अगले एक वर्ष में रिटायर होने वाले कर्मचारियों से वसूली
  • (iii) जिन मामलों में भुगतान आदेश जारी होने से पांच साल पहले किया गया हो
  • (iv) जहां कर्मचारी को गलती से ऊँचे पद का कार्य सौंपा गया हो और उसी के अनुसार वेतन मिला हो
  • (v) अगर वसूली करने से कर्मचारी पर अनुचित, कठोर या असमान भार पड़े जो नियोक्ता के हक से अधिक हो

"अपीलकर्ता एक स्टेनोग्राफर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और किसी भी गजेटेड पद पर नहीं थे। इस आधार पर, उपरोक्त निर्णय के सिद्धांतों को लागू करते हुए, वसूली को अवैध पाया गया।" – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की अपीलों को स्वीकार कर लिया और वसूली के आदेशों को गैर-कानूनी करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि:

  • कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी
  • उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया
  • वे गैर-राजपत्रित पद पर थे और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे

“ऐसी वसूली को रोका जाना कोई कानूनी अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय की सहानुभूतिपूर्ण विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है, ताकि कर्मचारी को अत्यधिक आर्थिक कठिनाई से बचाया जा सके।”
– न्यायमूर्ति नरसिम्हा

मामला: जोगेश्वर साहू एवं अन्य बनाम जिला न्यायाधीश कटक एवं अन्य