भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार के ऐतिहासिक साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के फैसले को चुनौती दी थी। अनुमानित ₹1,200 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आश्रम को आधुनिक बनाना और इसे आगंतुकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने तुषार गांधी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि गुजरात उच्च न्यायालय के सितंबर 2022 के निर्णय को चुनौती देने में लगभग 2.5 साल की अत्यधिक देरी हुई है। उच्च न्यायालय ने पहले ही पुनर्विकास के पक्ष में फैसला सुनाया था और गांधी की आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया था।
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तुषार गांधी ने इस परियोजना का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह आश्रम की अखंडता और गांधीवादी विरासत से समझौता करेगा। उन्होंने कहा:
"प्रस्तावित परियोजना ₹1,200 करोड़ की लागत से सौ साल पुराने आश्रम की स्थलाकृति को बदल देगी और इसकी आत्मा को नष्ट कर देगी। इस परियोजना ने लगभग 40 भवनों को संरक्षित करने की योजना बनाई है, जबकि शेष लगभग 200 को ध्वस्त या पुनर्निर्मित किया जाएगा।"
उन्होंने तर्क दिया कि यह पुनर्विकास आश्रम की मौलिक पवित्रता को खत्म कर सकता है और उस ऐतिहासिक महत्व को विकृत कर सकता है जहां महात्मा गांधी ने कभी निवास किया और कार्य किया था।
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गुजरात उच्च न्यायालय का पुनर्विकास पर दृष्टिकोण
गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले ही राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, यह नोट करते हुए कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि मौजूदा आश्रम को किसी भी तरह से बाधित, बदला या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह परियोजना महात्मा गांधी के दर्शन और विरासत को बढ़ावा देगी।
अदालत ने कहा:
"पुनर्निर्मित गांधी आश्रम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक सीखने का केंद्र बनेगा और यह पूरी मानवता के लिए लाभकारी होगा।"
यह पुनर्विकास गांधीवादी दर्शन के मूल्यों को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है, जबकि आगंतुकों, शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए सुविधाओं में सुधार करता है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को संरक्षित किया जाएगा और नए निर्माणों को इस अनुभव को और समृद्ध करने के लिए जोड़ा जाएगा ताकि महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।
मामला: तुषार अरुण गांधी बनाम गुजरात राज्य डायरी संख्या - 12965/2025