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पुलिस कुत्ता अदालत में गवाही नहीं दे सकता, हैंडलर की गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक: उड़ीसा उच्च न्यायालय

1 Apr 2025 11:28 AM - By Shivam Y.

पुलिस कुत्ता अदालत में गवाही नहीं दे सकता, हैंडलर की गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक: उड़ीसा उच्च न्यायालय

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि एक पुलिस कुत्ते द्वारा किसी स्थान की ओर इशारा किया जाना अदालत में भरोसेमंद साक्ष्य नहीं माना जा सकता। यह फैसला 2003 के एक मामले से संबंधित है, जिसमें दो व्यक्तियों पर एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था। अदालत ने भुवनेश्वर के ऐडहॉक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के आदेश को बरकरार रखा।

पुलिस कुत्ते की गवाही क्यों सुनी-सुनाई मानी जाती है?

न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउत्रे और न्यायमूर्ति चित्तारंजन दाश की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष द्वारा स्निफर डॉग की गवाही पर भरोसा करने को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा:

"चूंकि कुत्ता अदालत में गवाही नहीं दे सकता, इसलिए इसके हैंडलर को कुत्ते के व्यवहार के बारे में सबूत देना होगा। यह एक प्रकार की सुनी-सुनाई बात को जन्म देता है, क्योंकि हैंडलर केवल कुत्ते की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कर रहा है, न कि प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान कर रहा है। कुत्ता एक मात्र 'ट्रैकिंग उपकरण' है, न कि एक गवाह। इस मामले में, पुलिस कुत्ते की गवाही बिना किसी पुष्टि के अविश्वसनीय है।"

यह फैसला उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों के अनुरूप है, जो तब तक पुलिस कुत्ते की गवाही पर संदेह व्यक्त करते हैं जब तक कि इसे अतिरिक्त फोरेंसिक प्रमाणों से पुष्ट नहीं किया जाता।

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मामले की पृष्ठभूमि: 2003 की एक दर्दनाक रात

1 मई, 2003 को, गंगेश्वरपुर सासन गांव में नदी किनारे स्थित एक नवनिर्मित शिव मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा था। उस रात, कई बच्चे, जिनमें पीड़िता भी शामिल थी, मंदिर के पास खेल रहे थे। रात बढ़ने के साथ सभी बच्चे घर लौट आए, लेकिन नाबालिग लड़की वापस नहीं आई।

पूरी रात खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। अगली सुबह, उसका शव मंदिर के पास झाड़ियों में स्थित एक सूखे तालाब में मिला। शरीर पर गाल, गर्दन, निजी अंगों और अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे। इस घटना के बाद, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364, 376(2)(f), 302 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की अपराध संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने के लिए एक स्पष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, उन्हें बरी कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

अदालत का विश्लेषण: अभियोजन पक्ष की असफलता के कारण

1. 'अंतिम बार देखा' सिद्धांत को खारिज किया गया

अभियोजन पक्ष ने 'अंतिम बार देखा' सिद्धांत पर भरोसा किया, जिसमें एक नाबालिग गवाह ने पीड़िता को आरोपी के साथ अंतिम बार देखने का दावा किया। हालांकि, अदालत ने इस गवाही को अविश्वसनीय माना।

"गवाह पी.डब्ल्यू.2 ने प्रारंभ में कहा कि प्रतिष्ठा समारोह के दौरान रात 9:00 बजे, उसने प्रतिवादी नंबर 1 को पीड़िता को टिकरपाड़ा गांव की ओर बुलाते देखा। हालांकि, जिरह के दौरान, पी.डब्ल्यू.2 ने स्वीकार किया कि अंधेरा होने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं देख सका और अंततः घर चला गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में पी.डब्ल्यू.2 शत्रुतापूर्ण गवाह बन गया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ गया।"

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि कथित अंतिम दर्शन और शव की बरामदगी के बीच का समय अंतराल बहुत अधिक था, जिससे अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना बनी रहती है।

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2. संदेहास्पद व्यवहार नशे की वजह से था?

अभियोजन पक्ष ने पहले आरोपी के संदेहास्पद व्यवहार को उजागर किया, यह कहते हुए कि जब पूरा गांव दुखी था, तब वह अपने दुकान में व्यस्त था और खोज अभियान में शामिल नहीं हुआ। हालांकि, अदालत ने इसे अपराध का संकेत मानने से इनकार कर दिया।

"किसी लापता व्यक्ति की खोज में भाग न लेने मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता, जब तक कि यह अन्य अपराधसूचक परिस्थितियों के साथ न जुड़ा हो।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी गांजा (भांग) का सेवन करता था और उसके अजीब व्यवहार को नशे की स्थिति से जोड़ा।

"कोई ठोस साक्ष्य न होने पर, इन क्रियाओं की व्याख्या अपराध की स्वीकृति के रूप में करना अनुमान आधारित और अनुचित है।"

3. पिछले बलात्कार के आरोप प्रासंगिक नहीं माने गए

अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पहले के यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी प्रस्तुत किया। हालांकि, अदालत ने इन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे आधिकारिक आपराधिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे।

"यह धारणा कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को गांव में ही बिना औपचारिक कानूनी कार्रवाई के सुलझा लिया गया, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। महज अफवाहों या गांव की चर्चाओं के आधार पर दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती।"

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4. स्निफर डॉग की गवाही क्यों खारिज की गई?

पुलिस ने अपराध स्थल पर एक स्निफर डॉग का उपयोग किया, जिसने कथित तौर पर गंध का अनुसरण करते हुए पहले आरोपी की दुकान तक पहुंचाया। अभियोजन पक्ष ने इसे आरोपी की संलिप्तता का मजबूत प्रमाण बताया, लेकिन अदालत असहमत रही।

"अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि कुत्ते को प्रशिक्षित किया गया था या उसकी पूर्व प्रदर्शन की विश्वसनीयता थी। अपराध स्थल पर कोई फोरेंसिक साक्ष्य, जैसे कि उंगलियों के निशान या रक्त के धब्बे, बरामद नहीं हुए।"

5. दूसरे आरोपी को मात्र सहयोगी होने के कारण दोषी नहीं ठहराया जा सकता

अदालत ने पाया कि मात्र मुख्य आरोपी के साथ जुड़ाव होने से दोष सिद्ध नहीं होता।

"चूंकि कोई स्वतंत्र साक्ष्य उसे अपराध से जोड़ने वाला नहीं था, उसे सही ढंग से बरी कर दिया गया।"

अदालत ने मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी, गवाहों की अविश्वसनीयता, और पुलिस कुत्ते की अस्थिर गवाही को देखते हुए अपील को खारिज कर दिया।

केस का शीर्षक: ओडिशा राज्य बनाम पी.के.डी. एवं अन्य

केस संख्या: सी.आर.एल.पी. संख्या 53/2006

निर्णय की तिथि: 26 मार्च, 2025

अपीलकर्ता/राज्य के वकील:
श्री एस.बी. मोहंती, अतिरिक्त सरकारी वकील

प्रतिवादियों के वकील: सुश्री ए. मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 1 के वकील; श्री पी. जेना, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील

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