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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक आर तमिल सेल्वन की जीत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कुमार यादव की याचिका खारिज की, जिसमें बीजेपी विधायक आर तमिल सेल्वन की 2024 विधानसभा चुनाव जीत को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिका में ठोस तथ्य नहीं हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक आर तमिल सेल्वन की जीत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार गणेश कुमार यादव द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कैप्टन आर तमिल सेल्वन की 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियोन-कोलीवाड़ा सीट से हुई जीत को चुनौती दी गई थी। यह आदेश 18 अगस्त को न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने सुनाया।

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यादव, जिन्हें सेल्वन ने 7,895 वोटों से हराया था, ने आरोप लगाया था कि सेल्वन ने अपने नामांकन पत्र में देनदारियों का खुलासा नहीं किया। इनमें भारतीय रेलवे को ₹2.90 करोड़ का मध्यस्थता पुरस्कार (Arbitration Award) और ₹90 लाख का हाउसिंग लोन शामिल था।

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न्यायमूर्ति जाधव ने कहा कि याचिका केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों पर आधारित है और इसमें ठोस तथ्य नहीं हैं।

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है। यह धारा स्पष्ट तथ्य और कथित भ्रष्ट आचरण के पूर्ण विवरण की मांग करती है, जिसमें नाम, तारीख और स्थान का उल्लेख होना चाहिए," न्यायमूर्ति जाधव ने कहा।

अदालत ने पाया कि यादव यह साबित करने में असफल रहे कि इन तथाकथित चूकों का चुनाव परिणाम पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ा।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाउसिंग लोन वास्तव में सेल्वन की बेटी के नाम पर था और मध्यस्थता पुरस्कार पहले से ही हाईकोर्ट द्वारा स्थगित किया जा चुका था।

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जब मध्यस्थता पुरस्कार सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है, तो इसे देनदारी मानकर खुलासा करना आवश्यक नहीं है, न्यायमूर्ति जाधव ने कहा।

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि नामांकन पत्र की Returning Officer ने जांच कर ली थी और उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

मामला शीर्षक: गणेश कुमार यादव बनाम कैप्टन आर तमिल सेल्वन
मामला संख्या: चुनाव याचिका 36/2025

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