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राजस्थान हाई कोर्ट ने वाहन कर विवाद पर लोक अदालत के आदेश को रद्द किया

Shivam Yadav

राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वाहन कर मामलों में स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है, और उसके 2018 के आदेश को रद्द कर दिया। मामले के विवरण और कानूनी प्रभावों के बारे में जानें।

राजस्थान हाई कोर्ट ने वाहन कर विवाद पर लोक अदालत के आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में हनुमानगढ़ की स्थायी लोक अदालत (PLA) के एक आदेश को पलट दिया, जो वाहन कर आकलन को लेकर एक विवाद से जुड़ा था। मामले में बनवारीलाल शामिल थे, जिन्होंने 2017 की नीलामी में एक महिंद्रा जीप और टाटा नैनो खरीदी थी और परिवहन विभाग के कर निर्धारण का विरोध किया था। PLA ने विभाग को 2012 की दरों के आधार पर कर आकलन करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राज्य ने इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।

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हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 की धारा 22A(b) के तहत PLA का अधिकार क्षेत्र "सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं" तक सीमित है, जैसे कि परिवहन, डाक या बिजली आपूर्ति-न कि कर लगाने तक। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और अनुरूप सिंघी ने कहा:

"राज्य सरकार द्वारा कर का निर्धारण और लगाना सार्वजनिक उपयोगिता सेवा नहीं माना जा सकता... PLA ने आवेदन स्वीकार करके गलती की।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि परिवहन सेवाएँ सार्वजनिक उपयोगिताओं के अंतर्गत आती हैं, कर आकलन PLA के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 2018 का आदेश रद्द कर दिया गया, जिससे अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ फिर से स्थापित हुईं।

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महत्वपूर्ण बिंदु

यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि कर विवादों को उचित न्यायिक या प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए, न कि लोक अदालतों के जरिए। करदाताओं के लिए, यह मांगों को चुनौती देते समय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को समझने के महत्व को उजागर करता है। यह फैसला राज्य के कर कानूनों को लागू करने के अधिकार को वैकल्पिक विवाद समाधान फोरम के हस्तक्षेप से बचाता भी है।

केस का शीर्षक: जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ बनाम बनवारीलाल एवं अन्य

केस संख्या: D.B सिविल रिट याचिका संख्या 9/2019

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