एक दुर्लभ कदम में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के ग्राम पंचायत चुनाव का परिणाम पलट दिया, जब उसने अपने रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की दोबारा गिनती करवाई।
गिनती में यह सामने आया कि याचिकाकर्ता मोहित कुमार को कुलदीप सिंह से 51 वोट ज्यादा मिले, जिन्हें पहले निर्वाचित घोषित किया गया था। कोर्ट ने उपायुक्त-सह-चुनाव अधिकारी, पानीपत को दो दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया कि मोहित कुमार को ग्राम पंचायत बुआना लखू, पानीपत का निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाए।
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“जब पूरी गिनती की वीडियोग्राफी हुई है और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने परिणाम पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाना चाहिए,” न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा।
मामले की पृष्ठभूमि
चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था। शुरुआत में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया। लेकिन एक बूथ पर गिनती में हुई गलती के कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने पुनः गिनती का आदेश दिया, जिसके बाद मोहित कुमार विजेता दिखाए गए। इससे नाराज होकर कुलदीप सिंह हाईकोर्ट पहुंचे, जिसने मोहित कुमार का चुनाव रद्द कर कुलदीप सिंह को फिर से विजेता घोषित कर दिया।
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इसके बाद मोहित कुमार ने चुनाव याचिका दायर की, जिससे कई कानूनी दौर शुरू हुए। जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी पांच बूथों की ईवीएम्स को उसके रजिस्ट्रार के सामने लाकर दोबारा गिना जाए। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मोहित कुमार को बढ़त मिली है।
11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि मोहित कुमार सरपंच का पदभार संभाल सकते हैं। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच अन्य लंबित मुद्दों पर चुनाव न्यायाधिकरण आगे विचार कर सकता है, लेकिन मतों की गिनती पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अंतिम और बाध्यकारी होगी।
मामले का प्रकार: सरपंच चुनाव परिणाम विवाद (ग्राम पंचायत चुनाव – हरियाणा)
ग्राम पंचायत: बुआना लखू, जिला पानीपत, हरियाणा
चुनाव की तारीख: 22 नवंबर 2022
पक्षकार:
- याचिकाकर्ता (Petitioner) – मोहित कुमार
- प्रतिवादी (Respondent No.1) – कुलदीप सिंह