केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज (KSFE), चलई शाखा के पूर्व मैनेजर पी. प्रभाकरन को ऋण प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने के आरोप में दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने उसकी पत्नी B. कदंबरी और बहन D. मायादेवी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने 14 अगस्त, 2025 को सीआरएल.ए नंबर 2450/2010 में सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में आरोप था कि प्रभाकरन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बहन के लिए नकली नियुक्ति प्रमाणपत्र जमा करके ऋण प्राप्त किया। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि ये प्रमाणपत्र एक अस्तित्वहीन स्कूल, "सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल, करावरम, अट्टिंगल" के काल्पनिक शिक्षकों के नाम पर जारी किए गए थे। वर्ष 1993 में 44,000 रुपये और 48,000 रुपये के ये ऋण जारी किए गए, लेकिन बाद में डिफॉल्ट हो गए, जिसके बाद आंतरिक ऑडिट और कानूनी कार्रवाई हुई।
अदालत ने ऑडिट रिपोर्ट (Exts.P8 and P9) और ऑडिटरों (PWs 5 and 13) के बयानों सहित साक्ष्यों की जांच की, जिन्होंने ऋण प्रक्रिया में अनियमितताओं की पुष्टि की। नियुक्ति प्रमाणपत्र (एक्सटी.P1(c), P1(d), P3(e), और P3(d)) नकली पाए गए, क्योंकि उनमें उल्लिखित स्कूल का अस्तित्व ही नहीं था। इसके अलावा, कथित प्रमाणपत्र जारी करने वालों को भेजे गए पत्र "पता अज्ञात" होने के कारण वापस लौट आए थे।
न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने कहा:
"जब पहले आरोपी जैसा एक अधिकारी, जिसका आधिकारिक रिकॉर्ड पर नियंत्रण है, अपनी पत्नी और बहन को ऋण देने के लिए फाइल में नियुक्ति प्रमाणपत्र रखता है और बाद में ये प्रमाणपत्र नकली पाए जाते हैं, तो ये कार्य जालसाजी की श्रेणी में आते हैं।"
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि केवल नकली दस्तावेज बनाने से जालसाजी नहीं होती, जब तक कि यह साबित न हो कि आरोपी ही उनके निर्माता हैं। उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने के लिए मनु/KE/4345/2024 सहित पूर्व के मामलों का हवाला दिया। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि प्रभाकरन द्वारा दस्तावेजों की प्रामाणिकता प्रमाणित करना उसकी भागीदारी स्थापित करने के लिए पर्याप्त था।
जहां अदालत ने प्रभाकरन को भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (जालसाजी) और 471 (नकली दस्तावेजों का उपयोग) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(D) के तहत दोषी ठहराया, वहीं उसकी पत्नी और बहन को जालसाजी में सीधी भागीदारी के पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया।
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प्रभाकरन को प्रत्येक अपराध के लिए एक साल की कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे तुरंत सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उसकी पत्नी और बहन को रिहा कर दिया गया, और उनके जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए गए।
यह निर्णय भ्रष्टाचार और जालसाजी के मामलों में न्यायपालिका के रुख को रेखांकित करता है, खासकर जब सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। साक्ष्यों की विस्तृत जांच और कानूनी सिद्धांतों का पालन इस निर्णय को भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनाता है।
मामले का शीर्षक:पी. प्रभाकरन एवं अन्य बनाम केरल राज्य
मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2450/2010