हिंदू कानून के तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, काफी विकसित हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक हालिया निर्णय ने इन अधिकारों पर प्रकाश डाला है, जिसमें विधवा, परित्यक्ता या असहाय बेटियों को मिलने वाले संरक्षण पर जोर दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद एक संपत्ति को लेकर था जो मूल रूप से नाथा के स्वामित्व में थी और उनके बेटों, रामा और चंदर को विरासत में मिली। रामा की बेटियों (प्रतिवादियों) ने संपत्ति में निवास के अधिकार का दावा किया, जबकि वादी, लक्ष्मण की विधवा ने कब्जा हासिल करने की मांग की और तर्क दिया कि प्रतिवादी केवल लाइसेंसधारी हैं। अदालत ने जांच की कि क्या बेटियों के अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 23 के तहत संरक्षित हैं।
महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत
1. 1956 से पहले के अधिकार:
1956 अधिनियम से पहले, हिंदू कानून में पिता की नैतिक जिम्मेदारी को मान्यता दी गई थी कि वह अविवाहित या असहाय बेटियों का भरण-पोषण करे। हालांकि यह कानूनी रूप से लागू नहीं था, लेकिन अदालतों ने इसे स्वीकार किया। यदि पिता ने रखरखाव के लिए संपत्ति आवंटित की थी, तो इससे बेटी के लिए एक सीमित अधिकार बनता था।
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2. धारा 14: पूर्ण स्वामित्व
अदालत ने धारा 14 पर प्रकाश डाला, जो हिंदू महिलाओं के सीमित अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व में बदल देती है। यह प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, यानी 1956 से पहले या बाद में महिला के कब्जे वाली कोई भी संपत्ति, जिसमें रखरखाव के लिए मिली संपत्ति भी शामिल है, उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाती है।
"किसी भी संपत्ति पर हिंदू महिला का कब्जा... उसे पूर्ण स्वामी के रूप में माना जाएगा न कि सीमित स्वामी के रूप में।" – सुप्रीम कोर्ट, वी. तुलसाम बनाम शेषा रेड्डी
3. धारा 23: निवास का अधिकार
धारा 23 (जिसे अब हटा दिया गया है) पैतृक आवासीय घरों में महिला उत्तराधिकारियों के निवास के अधिकार की रक्षा करती थी। अविवाहित, विधवा या परित्यक्त बेटियाँ संपत्ति में तब तक रह सकती थीं जब तक पुरुष उत्तराधिकारी इसका बंटवारा नहीं करते।
4. 1956 के बाद विरासत के अधिकार
यदि पिता की मृत्यु 1956 के बाद हुई, तो बेटियाँ, जो कक्षा I की उत्तराधिकारी हैं, संपत्ति में समान हिस्से की हकदार थीं। अदालत ने कहा कि 1956 से पहले के अधिकार भी अधिनियम लागू होने के बाद पूर्ण स्वामित्व में बदल गए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा:
- 1956 से पहले स्थापित उनके निवास के अधिकार धारा 14 के तहत संरक्षित हैं।
- वादी का लाइसेंसधारी होने का दावा खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रतिवादियों का कब्जा लक्ष्मण के स्वामित्व से पहले का था।
- पिता की नैतिक जिम्मेदारी 1956 अधिनियम के तहत कानूनी अधिकारों में बदल गई।
केस का शीर्षक: अनुसया बाबुराव काले एवं अन्य बनाम बाबई लक्ष्मण चोरगे (मृतक) के विधिक उत्तराधिकारी एवं अन्य
केस नंबर: द्वितीय अपील संख्या 296 वर्ष 1993