दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग विवाह के मामले में दंपति के साथ रहने और बच्चे के जन्म के बावजूद POCSO एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, कहा कानून स्पष्ट है

By Vivek G. • November 17, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग विवाह मामले में POCSO एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, दंपति के साथ रहने और बच्चे के बावजूद कानून को सर्वोपरि बताया।

एक ऐसी सुनवाई जिसमें माहौल भावुक भी था और तनावपूर्ण भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक युवक और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि “पीड़िता”-जो अब बालिग है-अपनी नवजात बच्ची के साथ अदालत में उपस्थित होकर मामले को खत्म करने की गुहार लगा रही थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि परिस्थितियाँ अदालत को प्रभावित करती हैं, लेकिन कानून न्यायिक सहानुभूति की ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ता।

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पृष्ठभूमि

मामला जुलाई 2023 में 181 हेल्पलाइन पर की गई एक घरेलू हिंसा कॉल से शुरू हुआ। जब पुलिस भलस्वा डेरी स्थित घर पहुँची, तो उन्हें एक किशोरी एक युवक के साथ “पत्नी” की तरह रहती मिली। दोनों परिवारों का दावा था कि दोनों ने मार्च 2023 में शादी कर ली थी।

हालाँकि, जब लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया, तो उसके दस्तावेजों से पता चला कि उसका जन्म 2 अक्टूबर 2006 को हुआ था, यानी कथित विवाह के समय उसकी उम्र सिर्फ़ 16 साल 5 महीने थी। उसने मजिस्ट्रेट के सामने यह भी कहा कि वह अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। मेडिकल जाँच में वह गर्भवती पाई गई—लगभग दस सप्ताह की गर्भावस्था। इसके आधार पर पुलिस ने बलात्कार, POCSO, और बाल विवाह निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली।

इसके बाद प्रिंस, उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि रिश्ता सहमति से था और यह एफआईआर उस छोटे से परिवार को टूटने की कगार पर ला रही है।

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति नरूला ने युवती से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। वह अपनी बच्ची के साथ अदालत में मौजूद थी और बार-बार कह रही थी कि “न कोई केस चाहिए, न कोई झगड़ा।” उसके जवाब शांत और स्पष्ट थे; किसी तरह के दबाव के संकेत नहीं दिखे।

फिर भी, अदालत ने टिप्पणी की, “यही वह तरह का मामला है जिसमें POCSO का कानूनी ढांचा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से टकराता है।”

अदालत ने समझाया कि POCSO कानून के तहत नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध स्वतः अपराध माना जाता है, चाहे संबंध वास्तविक हों, प्रेम संबंध हों, या विवाह जैसी रस्में निभाई गई हों। न्यायाधीश ने कहा कि संसद ने जानबूझकर 18 वर्ष की आयु को वह सीमा तय किया है जिसके नीचे “कानून यौन सहमति को मान्यता नहीं देता।”

एक तीखी टिप्पणी में बेंच ने कहा, “जब परिवार स्थिर हो गया है, बच्चा भी जन्म ले चुका है, तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि एफआईआर क्यों न रद्द कर दी जाए। लेकिन कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है।”

उन्होंने यह भी बताया कि यह उम्र संबंधी कोई सीमा-रेखा वाला मामला नहीं है। पीड़िता की गर्भावस्था और स्पष्ट आयु-रिकॉर्ड इसे POCSO की परिधि में पूरी तरह रखता है।

न्यायमूर्ति नरूला ने एक व्यापक चिंता भी जताई-दोनों परिवारों पर नाबालिग विवाह कराने का आरोप है। अदालत ने कहा, “यदि ऐसे मामलों में एफआईआर रद्द कर दी जाए तो यह संदेश जा सकता है कि सहवास और बच्चे के बाद नाबालिग विवाहों को वैध बना लिया जा सकता है।” अदालत ने चेताया कि सामाजिक या पारिवारिक दबाव में लिए गए फैसलों को “स्वैच्छिक” नहीं माना जा सकता।

फ़ैसला

अदालत ने कहा कि यह “उन कठिन मामलों में से एक है जहाँ न्याय की भावना मजबूत होती है, लेकिन कानून का आदेश उससे भी अधिक मजबूत होता है।”

हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

एफआईआर और सभी संबंधित कार्यवाही ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेंगी।

आदेश के अंत में अदालत ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ केवल एफआईआर रद्द करने की याचिका के संदर्भ तक सीमित हैं और ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगी।

Case Title: Prince Kumar Sharma & Others vs. State (NCT of Delhi) & Another

Court: High Court of Delhi

Bench: Justice Sanjeev Narula

Case Number: CRL.M.C. 7145/2025 & CRL.M.As. 30024–30025/2025

Date of Decision: 14 November 2025

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