मंगलवार की एक संक्षिप्त लेकिन ध्यान खींचने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रौशन सिन्हा को अग्रिम जमानत प्रदान की, जिन्हें हैदराबाद में दर्ज 2024 के एक साइबर क्राइम मामले में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट का अप्रैल में दिया गया वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें जमानत से इनकार किया गया था। अदालत कक्ष में सामान्य रफ्तार ही रही, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलों के दौरान यह महसूस हो रहा था कि आरोपों की गंभीरता या उसकी कमी को लेकर एक तनाव मौजूद है।
पृष्ठभूमि
सिन्हा को एफआईआर संख्या 1619/2024 में आरोपी बनाया गया था, जिसे 2 जुलाई 2024 को हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराएँ शामिल थीं धारा 352, 353(2), 353(1)(c) और 336(4) जो मोटे तौर पर हमले, लोक सेवक के कार्य में बाधा, और जीवन को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित हैं।
हालाँकि हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने बार-बार यह दलील रखी कि पूरी जाँच के दौरान सिन्हा को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, और चार्जशीट 2 जुलाई 2025 को पहले ही दाखिल हो चुकी है।
अदालत की टिप्पणियाँ
पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें शांति से सुनीं और समय-समय पर केस पेपर्स का अवलोकन किया। एक मौके पर जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि लगाए गए आरोपों की प्रकृति से ऐसा नहीं लगता कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
“पीठ ने कहा, ‘जब जाँच के दौरान गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब उसकी आवश्यकता और भी कठिन साबित होती है।’”
राज्य ने तर्क दिया कि आरोपों में डराने और बाधा पहुँचाने जैसे तत्व मौजूद हैं, लेकिन जज इस दलील से विशेष रूप से आश्वस्त नहीं दिखे। उन्होंने यह भी नोट किया कि अभी आरोप तय होने हैं और ट्रायल अपनी स्वाभाविक गति से चल सकता है, जिससे जाँच या अभियोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पीठ ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि कुछ स्थितियों में अग्रिम जमानत व्यक्ति को अनावश्यक अपमान और मनमानी गिरफ्तारी से बचाती है, बिना अभियोजन की प्रक्रिया में दखल दिए।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अगर किसी भी चरण में सिन्हा को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या ट्रायल कोर्ट तुरंत उन्हें जमानत पर रिहा करेगा।
अदालत ने कुछ सुरक्षा उपाय भी जोड़े सिन्हा को आगे की किसी भी जाँच में सहयोग करना होगा, गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना होगा, और ट्रायल कोर्ट द्वारा तय सभी शर्तों का पालन करना होगा। पीठ ने यह चेतावनी भी दी कि यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर सकता है।
सुनवाई के साथ ही मामला निपटा दिया गया। जजों ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को केस के मेरिट्स पर अंतिम राय न माना जाए।
Case Title:- Raushan Sinha vs. State of Telangana
Case Type: SLP (Crl.) No. 9925 of 2025









