दिल्ली हाई कोर्ट में हल्की उमस वाले दोपहर में, अदालत ने याचिकाकर्ता संतोष कुमार सूरी की झुंझलाहट को साफ महसूस किया, जब पीठ ने आयकर विभाग से दो साल की देरी के बारे में सवाल किया कि आखिर वह अपीलीय आदेश का पालन क्यों नहीं कर पाए। न्यायमूर्ति प्रभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति शैल जैन की खंडपीठ ने 30 अक्टूबर 2025 को अपना आदेश सुनाया और विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि आईटीएटी के निर्देशों का पालन न करना “असमझनीय देरी” है।
पृष्ठभूमि
सूरी ने असेसमेंट ईयर 2016–17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें ₹33,64,160 की आय घोषित की। रिटर्न की जांच हुई और 25 दिसंबर 2018 को असेसमेंट आदेश जारी हुआ, जिसके बाद ₹36,85,243 का कर मांग उठा और यह राशि उन्होंने जमा भी कर दी।
मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की। दिसंबर 2019 में CIT(A) ने आंशिक राहत देते हुए निर्देश दिया कि अधिकारी संपत्ति के खरीदे गए हिस्से और विरासत में मिले हिस्से दोनों का सही तरीके से इंडेक्सेशन कर पूंजीगत लाभ की पुनर्गणना करें। जनवरी 2023 में आईटीएटी ने भी यह कहा कि इंडेक्सेशन उसी वर्ष से लागू होगा जब पिछले मालिक ने संपत्ति धारण की थी।
इसके बावजूद, विभाग ने नौ महीने की कानूनी समयसीमा के भीतर आदेश लागू नहीं किया बल्कि दो साल से ज्यादा बीत गए।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान पीठ विभाग की दलीलों से खास संतुष्ट नहीं दिखी। न्यायमूर्ति सिंह ने टिप्पणी की कि “सिर्फ रिट दायर होने के बाद ही आयकर विभाग सक्रिय हुआ है,” जबकि याचिकाकर्ता के कई रिमाइंडर लंबे समय तक अनसुने रहे थे।
अदालत ने कहा कि जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नोटिस भी तब जारी हुए जब मामला अदालत में पहुंच गया। अंतिम रूप से 14 अक्टूबर 2025 को संशोधित गणना आदेश जारी किया गया जो कि लगभग दो साल की देरी से हुआ।
“पीठ ने टिप्पणी की, ‘संबंधित अधिकारियों को इस मामले को तत्परता से लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया।’”
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दलील दी कि विभाग को धारा 244(1A) के तहत 3% की वैधानिक ब्याज सहित पूरी राशि लौटानी ही होगी, क्योंकि रिफंड को गलत तरीके से रोका गया था। अदालत इस तर्क से सहमत दिखी और उसने कहा कि यह ब्याज वैकल्पिक नहीं बल्कि कानूनन अनिवार्य है।
निर्णय
अदालत ने सख्त आदेश देते हुए निर्देश दिया कि आयकर विभाग ₹36,85,243 की पूरी राशि वैधानिक ब्याज सहित एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को वापस करे।
पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भुगतान समय सीमा में नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी को अगली तारीख 15 दिसंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। इसके साथ ही मामला अनुपालन के लिए सूचीबद्ध किया गया।
आदेश का स्वर साफ था: प्रशासनिक सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी खासकर जब किसी करदाता की रकम वर्षों तक रोकी जाए।
Case Title: Santosh Kumar Suri v. Deputy Commissioner of Income Tax
Case Number: W.P.(C) 15373/2025
Date of Decision: 30 October 2025










