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बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले रद्द किए, कहा 40 साल बाद तय हो चुके खेती-किरायेदारी अधिकार दोबारा नहीं खोले जा सकते

Shivam Y.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दो निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए कहा कि किरायेदारी अधिनियम के तहत लंबे समय से स्थापित किरायेदारी अधिकारों को दशकों बाद फिर से नहीं खोला जा सकता। - कृष्णाबाई बेबी नवले बनाम सावित्री शंकर घरात (अनुबाई महादेव थाली के कानूनी अधिकार)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले रद्द किए, कहा 40 साल बाद तय हो चुके खेती-किरायेदारी अधिकार दोबारा नहीं खोले जा सकते

बुधवार दोपहर भरे हुए कोर्टरूम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो पुराने फैसलों को पलट दिया, जिनमें एक महिला को कृषि भूमि में हिस्सा देने का आदेश दिया गया था ऐसा दावा जिसे उसने कई दशक बाद उठाया था। न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने दृढ़ लेकिन स्थिर आवाज़ में कहा कि मामले में “साक्ष्यों में साफ खामियां” हैं और चार दशक बाद तय हो चुकी किरायेदारी के अधिकारों को फिर से खोलना कानूनन संभव नहीं है।

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1950 के दशक से चुपचाप चल रहा यह विवाद आखिरकार उस समय समाप्त हो गया जब कोर्ट ने 2002 में दायर सवित्रीबाई की बंटवारे की वाद को खारिज कर दिया। उनकी बहन कृष्णाबाई ने उन पुराने फैसलों को चुनौती दी थी जो सवित्रीबाई के पक्ष में गए थे।

पृष्ठभूमि

विवादित भूमि सर्वे नंबर 21, 22 और 29/1 पहले एक जमींदार की थी लेकिन खेती उनके पिता, दिवंगत रामजी पाटिल, किया करते थे। 1949 में उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी येनीबाई को संरक्षित किरायेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। हालांकि 1957 में स्थितियाँ बदल गईं, जब राजस्व अभिलेखों में कृष्णाबाई का नाम नए “कुल” यानी संरक्षित किरायेदार के रूप में दर्ज किया गया।

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यही बदलाव बॉम्बे टेनंसी एंड एग्रिकल्चरल लैंड्स एक्ट के तहत वैधानिक खरीद की कार्यवाही का कारण बना। 1961 में कृषि भूमि न्यायाधिकरण ने धारा 32M के तहत खरीद प्रमाणपत्र जारी किया, जिससे कृष्णाबाई को किस्तों में भूमि खरीदने का अधिकार मिला किस्तें जो, कोर्ट ने नोट किया, उन्होंने और उनके पति ने वर्षों तक नियमित रूप से भरीं।

इसके बावजूद, कई दशक बाद 2002 में सवित्रीबाई ने दावा किया कि भूमि पैतृक थी और परिवार की सामूहिक संपत्ति थी। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत ने उनकी बात मान ली। लेकिन कृष्णाबाई आधी सदी से अधिक समय से जो जमीन जोतती आ रही थीं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थीं।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति जाधव ने तथ्यात्मक स्थिति की लंबी पड़ताल की, अक्सर काग़ज़ों को पलटते हुए ठहर जाते। उनका विश्लेषण मुख्यतः इस बात पर केंद्रित रहा कि सवित्रीबाई ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।

“एक भी साक्ष्य नहीं है,” पीठ ने कहा, “जो यह दर्शाए कि वादी ने कभी भूमि की खेती की या 1950 के बाद उसका उससे कोई संबंध रहा।”

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सुनवाई के दौरान कई बिंदु उभरकर सामने आए:

1. धारा 32G और 32M कार्यवाही का प्रभाव

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वैधानिक खरीद आदेश और बिक्री प्रमाणपत्र जो सार्वजनिक नोटिस और सुनवाई के बाद जारी हुए का भारी कानूनी महत्व है।

न्यायमूर्ति जाधव ने कहा:

“1961 में 32M प्रमाणपत्र जारी होते ही अधिकार परिपूर्ण हो चुके थे। ऐसे वैधानिक कार्यों को आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।”

2. संयुक्त पारिवारिक खेती का कोई प्रमाण नहीं

सवित्रीबाई ने कहा कि खरीद ‘प्रतिनिधिक क्षमता’ में की गई थी, लेकिन कोर्ट को यह पूरी तरह असिद्ध लगा।

न्यायाधीश ने नोट किया कि समान मामलों में ही संयुक्त खेती को मान्यता दी गई है वह भी तब, जब किरायेदार और जमीन मालिक दोनों स्पष्ट स्वीकार करते हैं।

“यहाँ ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। बल्कि, वादी के गवाह ने खुद माना कि संयुक्त खेती का कोई दस्तावेज नहीं है,” कोर्ट ने कहा।

3. 40 वर्षों की चुप्पी

कोर्ट ने वादी की इस लंबी चुप्पी को गंभीरता से लिया।

इसे “स्तब्ध करने वाली चुप्पी” कहते हुए पीठ ने टिप्पणी की:

“1957–61 की घटनाओं को 2002 में अचानक चुनौती नहीं दी जा सकती। इतनी देरी घातक है।”

4. सीमाबंदी और याचिका की ग्राह्यता

कोर्ट ने माना कि वादी केवल यह दावा करके बच नहीं सकती कि उसने “वाद दायर करने से दो साल पहले” बंटवारे की मांग की थी। बिना सबूत के ऐसे दावे उस वैधानिक अधिकार को नहीं तोड़ सकते, जो पहले ही कृष्णाबाई के नाम पर स्थापित हो चुका था।

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निर्णय

करीब एक घंटे तक विस्तृत कारण बताते हुए न्यायमूर्ति जाधव ने निष्कर्ष निकाला कि निचली दोनों अदालतों ने महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेजों की अनदेखी की और किरायेदारी तथा उत्तराधिकार संबंधी सिद्धांतों का गलत अनुप्रयोग किया।

कोर्ट ने आदेश दिया:

  • 2006 का ट्रायल कोर्ट का डिक्री और 2017 का प्रथम अपीलीय निर्णय रद्द और निरस्त किया जाता है।
  • नियमित दिवानी वाद संख्या 50/2002 खारिज किया जाता है।
  • अभिलेख ट्रायल कोर्ट को लौटाए जाएँ, और अपील अवधि समाप्त होने के बाद कृष्णाबाई को मूल दस्तावेज वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

इसके साथ ही, तीन पीढ़ियों और सत्तर वर्षों से लंबा चला यह पारिवारिक विवाद अंततः कोर्ट की चारदीवारी के भीतर शांत हुआ।

Case Title: Krishnabai Babya Navale vs. Savitri Shankar Gharat (LRs of Anubai Mahadeo Thali)

Case Number: Second Appeal No. 394 of 2017

Pronounced On: 12 November 2025

Advocates

  • For Appellant: Mr. Bharat Joshi
  • For Respondents: Mr. S.S. Patwardhan assisted by Mr. Kishor Tembe

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