दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सृष्टि रुस्तगी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से WABCO इंडिया लिमिटेड की ऑफर फॉर सेल (OFS) में शेयर आवंटन के दौरान कथित इनसाइडर ट्रेडिंग कोण की जांच से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अदालत ने एकल न्यायाधीश के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत खुलासा करने से छूट प्राप्त है।
पृष्ठभूमि
रुस्तगी ने सितंबर 2021 में SEBI के SCORES पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि OFS आवंटन का बड़ा हिस्सा संबंधित पक्षों को दिया गया था। कुछ हफ्तों बाद SEBI ने जवाब देते हुए कहा कि 97% शेयर घरेलू म्यूचुअल फंड्स को आवंटित किए गए थे और उनके आरोप आंकड़ों से मेल नहीं खाते। उनकी शिकायत का इनसाइडर ट्रेडिंग हिस्सा "आवश्यक कार्रवाई" के लिए एक अलग विभाग को भेज दिया गया था।
अपडेट न मिलने से नाराज़ होकर रुस्तगी ने 2022 में कई RTI आवेदन दायर किए, जिनमें उन्होंने चल रही जांच की स्थिति पूछी। SEBI के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) ने जवाब दिया कि शिकायतों को "मार्केट इंटेलिजेंस" की तरह माना जाता है और यदि कोई नियामक कार्रवाई की जाती है तो वह SEBI की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। असंतुष्ट होकर उन्होंने पहले अपील, फिर केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में दूसरी अपील की, और सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत की टिप्पणियां
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने (LPA 306/2025) में सुनवाई करते हुए कहा कि रुस्तगी को पहले ही उनकी शिकायत की "स्थिति" बता दी गई थी। अब जो वह मांग रही थीं, वह मूल रूप से चल रही आंतरिक जांच से जुड़ी जानकारी थी।
"प्रतिवादी ने बताया था कि जांच और परीक्षाएं गोपनीय तरीके से की जाती हैं, और ऐसी जानकारी का खुलासा प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है,"
पीठ ने SEBI के RTI उत्तर को पढ़ते हुए कहा। न्यायाधीशों ने जोर दिया कि RTI अधिनियम की धारा 8(1)(h) विशेष रूप से अधिकारियों को जानकारी देने से इनकार करने की अनुमति देती है यदि उसका खुलासा जांच में हस्तक्षेप कर सकता है।
उन्होंने CIC और एकल न्यायाधीश की उस दलील से भी सहमति जताई कि आंतरिक जांच का समयपूर्व खुलासा बाजार में अनावश्यक अटकलें फैला सकता है, सबूत इकट्ठा करने में बाधा डाल सकता है या तीसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है।
निर्णय
अपने अंतिम आदेश में पीठ ने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति गेडेला ने फैसला सुनाते हुए कहा,
"शिकायत की स्थिति के अलावा, जांच की प्रकृति खुलासे से मुक्त है… और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।"
इसके साथ ही अदालत ने रुस्तगी की अपील और सभी लंबित आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च वहन करेंगे। इस फैसले के साथ, रुस्तगी द्वारा RTI के जरिए SEBI की आंतरिक जांच की जानकारी पाने का प्रयास अब समाप्त हो गया है।
केस का शीर्षक: सृष्टि रुस्तगी बनाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं अन्य
केस संख्या: LPA 306/2025