दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फैसले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें ब्रिटिश मरीन पीएलसी के पक्ष में दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने 2018 के उस मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखा, जिसमें यह पाया गया था कि सेल ने पांच वर्षीय शिपिंग अनुबंध को गलत तरीके से समाप्त किया था और ब्रिटिश मरीन को क्षतिपूर्ति व ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
पृष्ठभूमि
यह विवाद दिसंबर 2007 में सेल और ब्रिटिश मरीन के बीच हुए "कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट (COA)" से जुड़ा है, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी को ऑस्ट्रेलिया से भारत के विभिन्न बंदरगाहों तक 30 लाख मीट्रिक टन कोकिंग कोयले का परिवहन करना था।
अनुबंध के तहत सेल को समय-समय पर शिपमेंट की घोषणाएं (“स्टेम्स”) करनी थीं, लेकिन ब्रिटिश मरीन का आरोप था कि मई 2011 के बाद सेल ने जहाज़ों की नामांकन प्रक्रिया रोक दी और सितंबर 2012 में बिना पर्याप्त कारण बताए अनुबंध समाप्त कर दिया।
नई दिल्ली में गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने 2018 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सेल द्वारा अनुबंध की समाप्ति धारा 62 के तहत उचित नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने ब्रिटिश मरीन को हर्जाने के तौर पर उस अंतर के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जो अनुबंधित मालभाड़े और बाज़ार दरों के बीच था - जो लंबे समय के समुद्री विवादों में एक मानक पद्धति मानी जाती है।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति सिंह के 13 अक्टूबर 2025 के 107-पृष्ठ के फैसले में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत सेल द्वारा उठाए गए प्रत्येक विवाद को व्यवस्थित रूप से संबोधित किया गया।
अदालत ने माना कि ट्रिब्यूनल की दलीलें तर्कसंगत और विधिसम्मत थीं और अनुबंध की व्याख्या करना पूरी तरह ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है।
“ट्रिब्यूनल ने अनुबंध को दोबारा नहीं लिखा, बल्कि यह पाया कि अनुबंध समाप्ति का कारण धारा 62 की परिधि में नहीं आता,” अदालत ने कहा।
सेल के इस तर्क को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया कि उसे बिना किसी दायित्व के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार था। अदालत ने माना कि अनुबंध का न बढ़ाया जाना समाप्ति का वैध कारण नहीं था।
न्यायमूर्ति सिंह ने यह भी टिप्पणी की कि ट्रिब्यूनल ने सही पाया कि जिस अवधि में सेल ने अपने अनुबंधीय दायित्वों से बचने का हवाला दिया, उसी समय वह ऑस्ट्रेलिया से कोयला स्पॉट मार्केट के ज़रिए आयात कर रहा था।
हर्जाने की गणना को लेकर अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई गई विधि - अनुबंधित मालभाड़े की दरों की तुलना औसत बाज़ार दरों से करना - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 के अनुरूप है।
“भंग के लिए दावा करने वाले पक्ष को वास्तविक नुकसान साबित करना होता है, और ट्रिब्यूनल ने ऐसा ठोस साक्ष्यों के आधार पर किया है,” पीठ ने टिप्पणी की।
ब्याज के मुद्दे पर अदालत ने स्पष्ट किया कि पुरस्कार में 6% पूर्व-निर्णय ब्याज और 9% पश्च-निर्णय ब्याज केवल भुगतान में देरी होने पर लागू होगा - “एक ही अवधि के लिए दोहरे ब्याज का कोई प्रश्न नहीं।”
अंतिम निर्णय
मामले का निपटारा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2018 के मध्यस्थता पुरस्कार को पूरी तरह से बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि न तो कोई गंभीर कानूनी त्रुटि, न कोई मनमानी, और न ही भारतीय सार्वजनिक नीति का उल्लंघन सिद्ध हुआ है।
“उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर, यह याचिका खारिज की जाती है और विवादित मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा जाता है,” अदालत ने आदेश दिया।
अदालत ने ब्रिटिश मरीन द्वारा दाखिल की गई प्रवर्तन याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर 2025 तय की है, जिससे यह संकेत मिला कि अब ब्रिटिश मरीन लगभग ₹480 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है।
Case Details: Steel Authority of India Limited v. British Marine PLC