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केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला सोने की चोरी मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया, कहा देवस्वम बोर्ड अधिकारी जवाबदेही से नहीं बच सकते।

Shivam Y.

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला सोना चोरी की एसआईटी जांच के आदेश दिए, चेतावनी दी कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अधिकारी मंदिर की मूर्तियों की लूट की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। - सुआ मोटू बनाम केरल राज्य

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला सोने की चोरी मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया, कहा देवस्वम बोर्ड अधिकारी जवाबदेही से नहीं बच सकते।

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (21 अक्टूबर 2025) को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सबरीमला मंदिर के द्वारपालक प्रतिमाओं से सोने की चोरी का मामला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को छूने वाला है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर मामले की गहराई से जांच का आदेश दिया और कहा कि "कोई भी अधिकारी, चाहे कितना भी ऊँचे पद पर क्यों न हो, जांच से बच नहीं सकता।"

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पृष्ठभूमि

यह कार्यवाही स्वप्रेरित रिपोर्ट (suo motu report) पर आधारित थी, जो सबरीमला विशेष आयुक्त द्वारा दायर की गई थी, जब यह खुलासा हुआ कि द्वारपालक जो श्रीकोविल के दोनों ओर खड़े मंदिर के रक्षक देवता हैं की सोने की परतें अदालत को बिना सूचना दिए हटा दी गई थीं।

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इस खुलासे ने न्यायिक हलचल मचा दी। इस महीने की शुरुआत में ही हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशेष जांच दल गठित किया था। अदालत ने पाया कि सोने की परत को हटाने और दोबारा लगाने की कार्रवाई बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध की गई थी।

“भगवान अयप्पा की पवित्र संपत्ति को निजी संपत्ति की तरह नहीं संभाला जा सकता,” अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था।

अदालत की टिप्पणियां

मंगलवार की सुनवाई में न्यायमूर्तियों ने बताया कि दो आपराधिक मामले—क्राइम नंबर 3700 और 3701/2025 भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 409, 466 और 467 के तहत दर्ज किए गए हैं, जो आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित हैं।

जांच से पता चला कि 2019 में देवस्वम अधिकारियों ने सोने की परत चढ़ी मूर्तियों और साइड फ्रेम्स को श्री उन्नीकृष्णन पोटी नामक व्यक्ति को बिना किसी प्रक्रिया के सौंप दिया था। अदालत ने कहा,

"सिर्फ औपचारिक महाजर तैयार किया गया और रजिस्टर में कोई विवरण नहीं भरा गया," जिससे स्पष्ट होता है कि गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश की गई।

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और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपी ठेकेदार ने देवस्वम बोर्ड को एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने 409 ग्राम मंदिर का सोना एक विवाह समारोह में उपयोग करने की अनुमति मांगी थी।

"ऐसा दुस्साहस समझ से परे है," न्यायमूर्ति विजयराघवन ने कहा, "और वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करती है।"

खंडपीठ ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक बड़ी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अधिकारियों ने जानबूझकर त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के उस मैनुअल का उल्लंघन किया, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी मरम्मत का कार्य सन्निधानम (मंदिर परिसर) के भीतर ही होना चाहिए।

एसआईटी की रिपोर्ट से खुलासे

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, देवस्वम अधिकारियों ने द्वारपालक मूर्तियों को “कॉपर प्लेट्स” (तांबे की प्लेटें) बताकर 2019 में श्री पोटी को सौंप दिया। न तो कोई सूची बनाई गई, न तौल कर जांच हुई, और न ही किसी अधिकारी ने मूर्तियों को ले जाने के दौरान साथ दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, पोटी की चेन्नई स्थित कंपनी स्मार्ट क्रिएशन्स को 109 ग्राम सोना फिर से चढ़ाने के लिए मिला, लेकिन लगभग 475 ग्राम सोना गायब पाया गया।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा,

“घटनाओं की श्रृंखला से स्पष्ट है कि 2019 की चोरी को छिपाने के लिए 2025 में शीर्ष देवस्वम अधिकारियों ने जानबूझकर मूर्तियों को फिर से पोटी को सौंपा।”

न्यायिक निर्देश

हाईकोर्ट ने अब एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह पूरी साजिश की जांच करे, जिसमें त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और मिलीभगत शामिल है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि बोर्ड के उच्च अधिकारी “अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते या दोष निचले कर्मचारियों पर नहीं डाल सकते।”

ट्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम की धारा 15A(ii) के तहत, अदालत ने याद दिलाया कि बोर्ड पर मंदिर की संपत्तियों की सुरक्षा और प्रभावी निगरानी की जिम्मेदारी है।

अदालत ने आदेश दिया:

  • एसआईटी देवस्वम बोर्ड की सभी फाइलें और मिनट्स बुक जब्त करे और सुरक्षित रखे।
  • एक नया स्वत: संज्ञान याचिका (suo motu writ) दर्ज की जाए ताकि अदालत आगे भी जांच की निगरानी कर सके।
  • सभी दस्तावेजों और रिपोर्टों को सील कर रजिस्ट्रार जनरल की निगरानी में रखा जाए।
  • एसआईटी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति 5 नवंबर 2025 को इन-कैमरा (गोपनीय) सुनवाई में अनिवार्य की गई।

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महत्वपूर्ण यह भी रहा कि अदालत ने दर्ज किया कि द्वारपालक की सोने की प्लेटें 17 अक्टूबर को फिर से मूर्तियों पर लगाई गईं, और यह कार्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के.टी. शंकरण की निगरानी में हुआ, जिन्हें मंदिर की सभी मूल्यवान वस्तुओं की सूची तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था।

निर्णय

15 पृष्ठों के इस आदेश को समाप्त करते हुए खंडपीठ ने कहा कि जांच अदालत की निगरानी में जारी रहेगी और सख्त टिप्पणी की:

“भगवान अयप्पा की पवित्र संपत्ति देवता और भक्तों की है। इसे किसी भी पद या शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा लूटा या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।”

विशेष जांच दल की रिपोर्ट, जिसे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा सील कर सुरक्षित रखा गया है, आगामी सुनवाई 5 नवंबर 2025 को आगे की जांच का आधार बनेगी।

अदालत ने अपने अंतिम शब्दों में साफ कहा-सोना शायद चोरी हुआ हो, पर श्रद्धा और जवाबदेही नहीं।

Case Title:- Sua Motu vs. State of Kerala

Case Number: SSCR No. 23 of 2025

Date of Order: 21 October 2025

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