एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जीजिन आर. को पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, भले ही उनके खिलाफ अतीत में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। न्यायालय ने कहा कि इन अपराधों और संबंधित पद के बीच कोई प्रासंगिक संबंध या "नेक्सस" नहीं था।
"हम इस मामले को ना तो सम्मानजनक बरी परीक्षण और ना ही समीपस्थ परीक्षण की दृष्टि से देख रहे हैं। हम विशिष्ट रूप से 'नेक्सस टेस्ट' के आधार पर विश्लेषण अपना रहे हैं," खंडपीठ ने कहा।
जीजिन, जो 36 वर्ष के हैं, एझावा समुदाय से आते हैं और उनकी मां 2017 में सेवा के दौरान निधन हो गया था। उन्हें अनुकंपा योजना के तहत पद की पेशकश की गई थी लेकिन बाद में छह आपराधिक मामलों के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, जिनमें सार्वजनिक रूप से शराब पीना, महिलाओं की ओर इशारे करना, अतिक्रमण, मारपीट और वैवाहिक विवाद शामिल थे।
केरल प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अस्वीकृति के बाद, जीजिन ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय ने न केवल अपराधों की प्रकृति, बल्कि उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के अभाव पर भी विचार किया।
"उसके पास अपने भविष्य के लिए कोई सपना नहीं था… लेकिन एक अवसर दरवाज़ा खटखटाया और उसने उम्मीद जगाई।"
अदालत ने देखा कि जीजिन को कुछ मामलों में एक दिन की जेल और जुर्माना हुआ, जबकि अन्य मामलों में वह बरी हुए। महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी अपराध ऐसा नहीं था जिससे पुलिस ड्राइवर जैसे पद के लिए आवश्यक सार्वजनिक विश्वास प्रभावित हो।
"प्राथमिक विचार यह है कि क्या वह पद उच्च स्तर के सार्वजनिक विश्वास की मांग करता है या उसमें विवेकाधिकार का प्रयोग शामिल है।"
अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) और रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब वे अपराध नौकरी से संबंधित न हों।
“हर गैर-प्रकटीकरण को अयोग्यता मानना अन्यायपूर्ण होगा… यह एक समान दृष्टिकोण नहीं हो सकता।”
न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि सत्यापन फॉर्म में आपराधिक मामलों का उल्लेख न करना जीजिन की त्रुटि थी, लेकिन चूंकि संबंधित खंड केवल अंग्रेज़ी में था और जीजिन की शिक्षा केवल SSLC तक थी, इसे महत्वपूर्ण चूक नहीं माना गया।
"सरकार को चाहिए कि वह प्रश्नावली में खंड 19 को मलयालम में भी सम्मिलित करे।"
अंत में, अदालत ने पहले के अधिकरण आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर जीजिन की नियुक्ति करे।
मामले का शीर्षक: जीजिन आर. बनाम केरल राज्य एवं अन्य
मामला संख्या: OP(KAT) संख्या 72/2025
न्यायाधीशगण: न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन