अमरावती, 18 सितंबर – आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वे रियलमी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस को तत्काल सुरक्षा प्रदान करें ताकि कंपनी तिरुपति स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हजारों तैयार स्मार्टफोन बाहर ले जा सके। यह आदेश तब आया जब विंगटेक मोबाइल कम्युनिकेशंस के हड़ताली कर्मचारियों ने कथित तौर पर कंपनी के अपने माल तक पहुंच को रोक दिया था।
पृष्ठभूमि
विंगटेक, जो कई मोबाइल ब्रांड्स के लिए अनुबंध पर उत्पादन करता है, जुलाई से वित्तीय संकट में है, जब कर विभाग ने लगभग ₹245 करोड़ के कथित जीएसटी बकाये को लेकर इसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए। नकदी संकट ने तिरुपति एयरपोर्ट के पास स्थित इसके बड़े प्लांट में विरोध और काम रोकने की स्थिति पैदा कर दी। रियलमी, जिसने पहले ही विंगटेक को उत्पादन सेवाओं के लिए भुगतान कर दिया था, ने दावा किया कि लगभग 11,000 तैयार स्मार्टफोन और एक्सेसरीज़- जिनकी कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक है- प्लांट के भीतर उसकी लीज़ पर ली गई जगह में फंसे हुए हैं।
सीनियर एडवोकेट विक्रम पूसर्ला ने अदालत को बताया कि पुलिस से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, “हमारा क्लाइंट हर दिन भारी नुकसान झेल रहा है, जब तक यह नाकाबंदी जारी है,” और कर्मचारियों व परिवहन ठेकेदारों के लिए “निरंतर, प्रभावी और सार्थक” सुरक्षा की मांग की।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति डॉ. वेंकटा ज्योतिर्मयी प्रतापा ने नोट किया कि कंपनी ने स्टॉक हटाने के लिए पहले ही राजस्व अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ली थी। अदालत ने कहा, “प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुति पर गौर करें और उनके मामले में दो दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाएं।”
गृह विभाग की ओर से सरकारी वकील ए. जयंती ने कहा कि प्रशासन को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैध आदेशों पर कोई आपत्ति नहीं है और यह अदालत के विवेक पर छोड़ दिया।
निर्णय
याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने रेनिगुंटा अर्बन पुलिस स्टेशन को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया, ताकि रियलमी अपने माल को “किसी भी अप्रिय घटना के बिना” सुरक्षित रूप से बाहर ले जा सके। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ता ही इस पुलिस सुरक्षा का खर्च वहन करेंगे।” इस निर्देश के साथ अदालत ने मामले का निपटारा किया और सभी लंबित याचिकाएं बंद कर दीं।
मामला: रियलमी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य
मामला संख्या: रिट याचिका संख्या 25285/2025
आदेश तिथि: 18 सितंबर 2025