नई दिल्ली, 13 सितम्बर - सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को 2006 की अंतरिम कोयला नीति के तहत एकतरफा कोयले की कीमत बढ़ाने पर कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को स्मोकलेस फ्यूल बनाने वाले छोटे निर्माताओं से वसूले गए 20% अतिरिक्त शुल्क को लौटाने का निर्देश दिया।
पृष्ठभूमि
अशोका स्मोकलेस मामले में पहले ई-नीलामी मूल्य निर्धारण पद्धति को रद्द करने के बाद, सीआईएल ने दिसंबर 2006 में “अंतरिम कोयला नीति” लागू की। इस नीति के तहत “गैर-कोर” लिंक उपभोक्ताओं—मुख्य रूप से छोटे कोक और स्मोकलेस फ्यूल उत्पादकों—के लिए पिछली अधिसूचित कीमत पर सीधे 20% जोड़ दिया गया। बढ़ती लागत से पहले से जूझ रहे इन उद्योगों ने इस वृद्धि को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने दो बार उनके पक्ष में फैसला दिया।
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अदालत की टिप्पणियां
“कोल कंपनियां निजी व्यापारी नहीं हैं; वे राज्य की अभिकरण हैं,” पीठ ने कहा और जोर दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत “सामान्य हित” में कार्य करना चाहिए। अदालत ने सीआईएल का यह तर्क खारिज कर दिया कि इनपुट लागत को संतुलित करने के लिए वृद्धि जरूरी थी, क्योंकि कंपनी ने नुकसान का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया।
न्यायालय ने “अनुचित लाभ” (unjust enrichment) की दलील भी ठुकरा दी, यह कहते हुए कि यह साबित करने का भार सीआईएल पर था कि निर्माताओं ने अतिरिक्त लागत अपने ग्राहकों से वसूल की।
न्यायाधीशों ने अशोका स्मोकलेस में दिए गए अपने ही फैसले को याद किया, जिसमें कहा गया था कि कोयले जैसी आवश्यक वस्तुओं को अधिकतम लाभ कमाने वाली पद्धति से बिना निश्चित और न्यायसंगत मूल्य के नहीं बेचा जा सकता। पीठ ने कहा, “अच्छा शासन कमजोर वर्गों की रक्षा की मांग करता है, कोयले को किसी अन्य वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता।”
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निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया को निर्देश दिया कि वह दिसंबर 2006 से मार्च 2008 के बीच गैर-कोर क्षेत्र से वसूले गए 20% अतिरिक्त शुल्क को लौटाए और देरी होने पर 10% वार्षिक ब्याज दे। यह फैसला 17 साल पुराने विवाद को समाप्त करता है और यह सिद्धांत मजबूत करता है कि राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रम अंतरिम नीतियों का इस्तेमाल कर संवैधानिक दायित्वों से बच नहीं सकते।
मामले का शीर्षक: कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स राहुल इंडस्ट्रीज एवं अन्य
अपील संख्या: सिविल अपील संख्या 11793/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 21888/2012 से उत्पन्न)
निर्णय तिथि: 13 सितंबर 2025