मदुरै बेंच ने अपील खारिज की, कहा-राज्य अदालत के आदेश से थिरुप्परनकुंद्रम हिलटॉप पर कार्तिगई दीपम अनुष्ठान नहीं रोक सकता

By Vivek G. • December 4, 2025

के.जे. प्रवीणकुमार एवं अन्य बनाम रामा रविकुमार एवं अन्य, मदुरै हाई कोर्ट ने अधिकारियों की अपील खारिज की, थिरुप्परनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम रोकने पर राज्य की आलोचना की; अहम संवैधानिक मुद्दे उजागर।

गुरुवार दोपहर मदुरै बेंच में हुई सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने मदुरै के जिला कलेक्टर और सिटी पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर उस चुनौती को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीन दीप स्तंभ (दीपा थून) पर कार्तिगई दीपम जलाने के अदालत के आदेश को रोकने की मांग की थी। यह अपील, कथित तौर पर आदेश का पालन न होने के कुछ घंटों बाद दायर की गई थी, जिसे न्यायाधीशों ने राज्य के आचरण पर गंभीर सवाल उठाते हुए खारिज कर दिया I

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पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता रामा रविकुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और 1996 के उस आदेश को लागू करने की मांग की, जिसमें पारंपरिक रूप से कार्तिगई दीपम को दीपा थून पर जलाने के अधिकार को मान्यता दी गई थी-जो सिकंदर दरगाह से लगभग 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने अनुमति देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद नया मुकदमा दायर किया गया।

1 दिसंबर 2025 को एकल पीठ ने मंदिर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्य पारंपरिक स्थानों के साथ-साथ दीपा थून पर भी दीपम जलाएं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पिछली शांति समिति की बैठक में स्वयं दरगाह प्रबंधन ने स्पष्ट किया था कि 15 मीटर की दूरी पर दीपम जलाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन 3 दिसंबर को सूर्यास्त के ठीक पहले, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि निर्धारित समय 6 बजे नज़दीक आ रहा था। इससे तत्काल अवमानना सुनवाई हुई। एकल पीठ ने अंततः याचिकाकर्ता को दस अन्य लोगों के साथ दीपम जलाने की अनुमति दी और कहा कि स्थानीय पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए CISF सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

अदालत की टिप्पणियाँ

गुरुवार की अपील सुनवाई में पीठ राज्य के इन तर्कों से सहमत नहीं दिखी कि अवमानना याचिका “समय से पहले” थी या यह कि एकल पीठ ने CISF को निर्देश देकर अपनी सीमाएँ लांघ ली थीं।

एक मौके पर पीठ ने कहा, “राज्य यह नहीं कह सकता कि वह न्यायिक आदेश की अनदेखी करेगा सिर्फ इसलिए कि शायद भविष्य में अपील दायर की जा सकती है।”

पीठ ने BNSS की धारा 163 के तहत जारी उस निषेधाज्ञा की भी जांच की, जो ठीक उसी समय लागू की गई जब दीपम जलाया जाना था। इस आदेश ने 6 बजे के बाद पहाड़ी पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन न्यायाधीशों ने संकेत किया कि इसी आदेश में धार्मिक आयोजनों को छूट भी दी गई थी। उन्होंने पूछा, “जब Article 226 के तहत न्यायिक निर्देश मौजूद है, तो एक कार्यकारी आदेश कैसे उस पर हावी हो सकता है?”

CISF तैनाती पर, अदालत ने एकल पीठ के रुख का समर्थन किया। “जब राज्य पुलिस अदालत के आदेश का पालन कराने या सुरक्षा देने से इनकार कर देती है, तो अदालत असहाय नहीं रह सकती,” पीठ ने कहा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एकल पीठ ने मूल आदेश में कोई बदलाव नहीं किया; केवल दीपम जलाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे दी जो इसे पूरा कर सकता था, क्योंकि मंदिर प्रशासन असफल रहा। “यह न तो संशोधन है, न विस्तार,” पीठ ने कहा।

निर्णय

अंततः, खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह अधिकारियों द्वारा संभावित अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उठाया गया “पूर्व-नियोजित कदम” प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न करने में अधिकारियों की मंशा जानबूझकर थी या नहीं-यह अब एकल पीठ अवमानना कार्यवाही में तय करेगी। इसी के साथ, अपील तथा संबद्ध याचिकाएँ समाप्त कर दी गईं।

Case Title: K.J. Praveenkumar & Another vs. Rama Ravikumar & Another

Case No.: L.P.A. (MD) No. 8 of 2025

Case Type: Letters Patent Appeal (LPA)

Decision Date: 04 December 2025

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