बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त होने के बाद वक्फ बोर्ड में बने नहीं रह सकते मुस्लिम सदस्य: सुप्रीम कोर्ट

By Shivam Y. • April 22, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य, काउंसिल की सदस्यता समाप्त होने के बाद वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में बने नहीं रह सकता। कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए वक्फ अधिनियम की धारा 14 की व्याख्या की।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जब उसकी बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वह वक्फ बोर्ड का सदस्य बने नहीं रह सकता।

यह फैसला वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (2025 संशोधन से पहले) की व्याख्या करते हुए दिया गया। इस धारा के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह सदस्यता केवल बार काउंसिल में बने रहने की स्थिति में ही वैध रहती है।

"संसद, राज्य विधान सभा या बार काउंसिल की सदस्यता के बिना, वक्फ बोर्ड में सदस्य बनने का आधार ही समाप्त हो जाता है," पीठ ने कहा।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ मणिपुर हाईकोर्ट के नवंबर 2023 के निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह व्यक्ति वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में बना रह सकता है। इस निर्णय को मणिपुर सरकार द्वारा नियुक्त नए सदस्य (अपीलकर्ता) ने चुनौती दी थी, जिसे पुराने सदस्य की जगह वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

हाईकोर्ट ने धारा 14 के स्पष्टीकरण II के आधार पर निर्णय दिया था, जिसमें कहा गया है कि जब किसी मुस्लिम सांसद या विधायक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसकी वक्फ बोर्ड सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। हाईकोर्ट ने माना कि यह स्पष्टीकरण बार काउंसिल के सदस्यों पर लागू नहीं होता।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्टीकरण मुख्य प्रावधान की व्याख्या का एकमात्र आधार नहीं बन सकता।

"किसी विधायी प्रावधान की व्याख्या करते समय सबसे पहले उसके मूल प्रावधान को देखा जाना चाहिए। स्पष्टीकरण केवल स्पष्टता प्रदान करता है," न्यायमूर्ति सुंदरेश द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ‘श्री आसिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में दिए गए फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता, जिसमें एक बार काउंसिल के सदस्य को कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वक्फ बोर्ड में बने रहने की अनुमति दी गई थी।

"एक स्पष्टीकरण, जो कुछ श्रेणियों के बारे में स्पष्टता प्रदान करने की प्रकृति में होता है, उसे ऐसे तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता जो मूल प्रावधान का उल्लंघन करता हो," कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बार काउंसिल में कोई मुस्लिम सदस्य उपलब्ध है, तो पूर्व सदस्य वक्फ बोर्ड में बने नहीं रह सकते।

"यह स्वतः स्पष्ट है कि जब कोई मुस्लिम सदस्य बार काउंसिल से वक्फ बोर्ड में है, तो उसका बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त होते ही, यदि कोई अन्य मुस्लिम सदस्य उपलब्ध है, तो वह वक्फ बोर्ड का सदस्य बने नहीं रह सकता।"

इस मामले में, मणिपुर राज्य ने अपीलकर्ता की नियुक्ति की थी, जिसे बार काउंसिल का सदस्य घोषित किया गया था और उसकी सदस्यता का राजपत्र अधिसूचना भी जारी हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि उत्तरदाता जो अब बार काउंसिल का सदस्य नहीं है, उसे वक्फ बोर्ड में बने रहने का अधिकार नहीं है।

अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि श्री आसिफ का फैसला अच्छा कानून नहीं माना जा सकता।

केस विवरण: मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद बनाम मणिपुर राज्य और अन्य | विशेष अपील अनुमति (सिविल) संख्या 2138/2024

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