पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को ₹4 लाख अंतरिम राहत देने का आदेश दिया, गर्भपात की याचिका खारिज

By Shivam Y. • September 23, 2025

XXX v XXX - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को ₹4 लाख की राहत देने का आदेश दिया; मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद 29 सप्ताह में गर्भपात को खारिज कर दिया।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को तुरंत ₹4 लाख की अंतरिम क्षतिपूर्ति दी जाए। वहीं, अदालत ने पीड़िता की 29 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग ठुकरा दी, क्योंकि पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के मेडिकल बोर्ड ने साफ कहा कि ऐसी प्रक्रिया बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है।

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यह मामला जस्टिस सुवीर सेहगल के सामने तब आया जब पीड़िता की मां ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी, जो अभी स्कूल में पढ़ती है, यौन शोषण की शिकार हुई थी। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। परिवार ने गर्भपात की मांग की, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि गर्भ लगभग 30 सप्ताह का है और बच्ची की नाड़ी और रक्तचाप असामान्य हैं। मेडिकल बोर्ड ने साफ राय दी कि गर्भपात उचित नहीं है।

इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

"चूंकि डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से गर्भपात के खिलाफ राय दी है, यह अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं है," बेंच ने कहा।

फिर भी, जस्टिस सेहगल ने सुनिश्चित किया कि पीड़िता को तुरंत कुछ राहत मिले। हरियाणा महिला पीड़िता/यौन अपराध पीड़िता मुआवजा योजना, 2020 का हवाला देते हुए उन्होंने ₹4 लाख अंतरिम राहत जारी करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया,

"लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को चाहिए कि वह धारा 396(4) BNSS या किसी अन्य उपयुक्त योजना के तहत भी पीड़िता का मामला देखें और जल्द से जल्द राहत दें।"

अदालत ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी तय किए: पीजीआईएमईआर को ज़रूरत पड़ने पर पीड़िता को भर्ती करना होगा और प्रसव तक हर संभव चिकित्सकीय सुविधा देनी होगी। साथ ही, नवजात का डीएनए सैंपल संरक्षित कर जांच अधिकारी को सौंपना होगा। अगर बच्ची या उसका परिवार बाद में गोद देने का निर्णय करता है, तो राज्य को इसकी ज़िम्मेदारी उठानी होगी और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना होगा।

सामाजिक कलंक को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश दिया कि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान पूरी कार्यवाही में गोपनीय रखी जाए।

इन निर्देशों के साथ अदालत ने मामला निपटाया, गर्भपात की अनुमति तो नहीं दी लेकिन क्षतिपूर्ति और देखभाल की पूरी रूपरेखा तय कर दी।

शीर्षक: XXX v XXX

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