सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के समझौते के बाद स्थानांतरण याचिका खारिज की

By Vivek G. • August 2, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्नी की स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि दोनों पक्षों ने आपसी तलाक समझौता कर लिया था, जिसमें संपत्ति का ट्रांसफर और मासिक भरण-पोषण शामिल था।

याचिकाकर्ता शशि ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने अपने पति द्वारा दायर विवाह-विच्छेद याचिका—D.M.C. नं. 241/2022—जो कि प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, सोनीपत (हरियाणा) के समक्ष लंबित थी, को कड़कड़डूमा कोर्ट, शाहदरा, दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

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“याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी जिसमें पति द्वारा शुरू की गई विवाह याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।” – आदेश में कहा गया।

हालांकि, याचिका के लंबित रहने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र भेजा ताकि आपसी समाधान की संभावना तलाशी जा सके।

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14 फरवरी 2025 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन (Settlement Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस समझौते के अंतर्गत:

  • प्रतिवादी-पति ने सहमति दी कि वह एक आवासीय संपत्ति (सेकंड फ्लोर, मकान नं.1/4603, गली नं.2-ए, राम नगर एक्सटेंशन, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032) पत्नी के नाम ट्रांसफर करेगा।
  • यह संपत्ति 25 जुलाई 2025 को ट्रांसफर की जा चुकी है।
  • पति ने यह भी सहमति दी कि वह ₹10,000 प्रति माह का भरण-पोषण पत्नी को देगा।
  • दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमति दी, जिसकी पहली मोशन 28 अप्रैल 2025 को फैमिली कोर्ट में दर्ज की जा चुकी है।

“प्रतिवादी-पति ने संपत्ति ट्रांसफर करने और ₹10,000 प्रतिमाह भरण-पोषण देने पर सहमति दी है।” – आदेश में कहा गया।

चूंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और तलाक का मामला पहले से फैमिली कोर्ट में लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण याचिका वापस लेने की प्रार्थना की।

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न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा:

“स्थानांतरण याचिका को तदनुसार वापस लिया गया समझा जाता है और खारिज किया जाता है।”

यह मामला 29 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से श्री मुकुल शर्मा उपस्थित हुए, जिनकी सहायता सुश्री एंजू के. वर्की, श्री सतीश कुमार और सुश्री अनुष्का ठाकुर ने की।

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“स्थानांतरण याचिका को तदनुसार वापस लिया गया समझा जाता है।” – सुप्रीम कोर्ट की पीठ

केस का शीर्षक: शशि बनाम अनिल कुमार शर्मा

केस संख्या: स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 122/2024

याचिकाकर्ता: शशि (पत्नी)

प्रतिवादी: अनिल कुमार शर्मा (पति)

सुनवाई तिथि: 29 जुलाई 2025

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