सुप्रीम कोर्ट : कार्यात्मक अक्षमता का आकलन करते समय अदालतें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की अनुसूची से हट सकती हैं

By Shivam Y. • May 1, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कार्यात्मक अक्षमता का मुआवजा तय करते समय अदालतें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की अनुसूची से बंधी नहीं हैं और वास्तविक जीवन में आय की क्षमता पर प्रभाव के आधार पर मुआवजा तय कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यात्मक अक्षमता के लिए मुआवजा तय करते समय अदालतें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की अनुसूची तक सीमित नहीं हैं। वे व्यक्ति की दैनिक जीवन में कार्य और आय अर्जित करने की क्षमता पर वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती हैं।

यह निर्णय कमल देव प्रसाद बनाम महेश फोर्ज (विशेष अनुमति याचिका (C) संख्या 4974/2022) मामले में आया, जहाँ एक कर्मचारी ने 2004 में फोर्जिंग मशीन चलाते समय अपने दाहिने हाथ की चार उंगलियों के महत्वपूर्ण हिस्से गंवा दिए थे।

अपीलकर्ता उस समय प्रति माह ₹2,500 कमा रहे थे। देर रात मशीन ऑपरेट करते समय एक हिस्सा उनके हाथ पर गिरा, जिससे गंभीर चोटें आईं — छोटी उंगली का एक फालेंज, अनामिका के दो, मध्यमा के तीन और तर्जनी के दो और आधे फालेंज टूट गए।

प्रारंभ में, आयुक्त ने 100% अक्षमता मानते हुए ₹3,20,355 का मुआवजा तय किया, साथ ही दुर्घटना की तारीख से 12% ब्याज और मुआवजे में देरी के लिए 50% पेनल्टी भी जोड़ी।

हालाँकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षमता प्रतिशत को घटाकर केवल 34% कर दिया, जो पूरी तरह कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की अनुसूची I पर आधारित था। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि कोई चिकित्सा बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था और इस मामले को मोटर दुर्घटना दावों से अलग माना।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी असहमति जताई।

“ऐसा नहीं है कि कार्यात्मक अक्षमता तय करते समय अनुसूची से कभी भी विचलन नहीं हो सकता।”

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि मुआवजा वास्तविक आय हानि के अनुसार होना चाहिए, न कि केवल निर्धारित तालिकाओं के आधार पर। कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस बनाम मोहम्मद नासिर के निर्णय का हवाला दिया, जहाँ कहा गया था कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम दोनों ही कल्याणकारी कानून हैं जो पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही कहा गया कि इन कानूनों की व्याख्या उदारता से होनी चाहिए।

“कानून केवल विशिष्ट नुकसान की ही बात करता है। यदि एक ही दुर्घटना में अनेक चोटें होती हैं, तो केवल निर्धारित प्रतिशत जोड़ने से वास्तविक कार्यात्मक अक्षमता नहीं झलकती।”

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रमुख (दाहिने) हाथ की चार उंगलियों के हिस्से खोने से पकड़ने की क्षमता और उपयोगिता बहुत घट गई है। भले ही 100% अक्षमता न हो, हाथ की कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

“अपीलकर्ता का काम करने वाला हाथ गंभीर रूप से विकृत हो गया है… अब उस हाथ से पहले जैसी पकड़ और कार्य संभव नहीं है।”

इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यात्मक अक्षमता को 50% माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही चिकित्सा प्रमाण पत्र न हो, लेकिन चोट का प्रभाव स्पष्ट और गंभीर है।

मुआवजा इस प्रकार पुनः गणना किया गया:

“नुकसान का आकलन ₹2,500 x 60% x 213.57 = ₹3,20,355 के रूप में हुआ। इसका 50% ₹1,60,177.5 बनता है। इसमें 12% ब्याज और ₹80,088.75 की 50% पेनल्टी जोड़ी जाएगी।”

यदि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित राशि पहले ही दी जा चुकी है, तो शेष राशि 12% ब्याज और 50% पेनल्टी के साथ दुर्घटना की तारीख से दी जानी होगी।

केस विवरण : कमल देव प्रसाद बनाम महेश फोर्ज | विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 4974/2022

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