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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिता के सीमित अप्रशिक्षित मुलाक़ात के अधिकार को बरकरार रखा, माँ की अपील और अवमानना ​​याचिका खारिज की

Shivam Y.

X और Y तथा अन्य - दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग बेटे के साथ पिता की बिना निगरानी वाली मुलाकात को बरकरार रखा, मां की अपील खारिज कर दी; माता-पिता के विवादों पर बच्चे के कल्याण पर जोर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिता के सीमित अप्रशिक्षित मुलाक़ात के अधिकार को बरकरार रखा, माँ की अपील और अवमानना ​​याचिका खारिज की

एक संवेदनशील अभिरक्षा विवाद में, दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पिता को अपने पांच वर्षीय बेटे से सीमित समय के लिए बिना निगरानी मुलाक़ात की अनुमति दी गई थी। बच्चा जन्म से ही मां के साथ रह रहा है। मां ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि बच्चा अभी पिता के साथ अकेला रहने में सहज नहीं है। हालांकि, अदालत ने माना कि पिता के साथ धीरे-धीरे स्वतंत्र संवाद बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है।

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पृष्ठभूमि

अलग-थलग पड़े पति-पत्नी, सितंबर 2019 में पैदा हुए अपने बेटे को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। बच्चा माँ की कस्टडी में है, जबकि पिता उससे मिलने के ज़्यादा सार्थक अधिकार की माँग कर रहा है। शुरुआत में, अगस्त 2022 में, फ़ैमिली कोर्ट ने महीने में एक बार सीमित व्यक्तिगत मुलाक़ातों और हफ़्ते में दो बार वीडियो कॉल की अनुमति दी थी।

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बाद में, हाईकोर्ट के निर्देश पर, इस मामले को कोर्ट काउंसलर और फिर एम्स के चाइल्ड साइकॉलजिस्ट को भेजा गया ताकि बच्चे की सहजता का आकलन किया जा सके। काउंसलर ने बताया कि बच्चा पिता की मौजूदगी में बहुत सहज था, हालांकि मां के कमरे से बाहर जाने पर उसे अलगाव की चिंता होती थी। मनोवैज्ञानिक ने शुरू में बच्चे की झिझक देखी, लेकिन बाद में सुधार का जिक्र किया और कहा कि बच्चा अब पिता से बात करने और उनके दिए उपहार स्वीकार करने लगा है, हालांकि अभी भी मां से चिपका रहता है।

अदालत की टिप्पणियां

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि अदालत का प्रमुख ध्यान बच्चे के कल्याण पर होना चाहिए, न कि माता-पिता के व्यक्तिगत विवादों पर।

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"अभिरक्षा या मुलाक़ात से जुड़े विवादों का निपटारा करते समय अदालत के समक्ष सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित होता है," पीठ ने कहा।

न्यायाधीशों ने इस तरह के विवादों में माता-पिता द्वारा बच्चे पर डाले जाने वाले प्रभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने टिप्पणी की,

"यह निराशाजनक है कि पढ़े-लिखे माता-पिता भी… अपने ही बच्चों के नुकसान के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं," और चेताया कि बच्चे को किसी एक अभिभावक के खिलाफ उकसाना या प्रभावित करना उसकी भावनात्मक सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है।

पीठ ने कहा कि बच्चा स्वाभाविक रूप से मां से ज्यादा जुड़ाव रखता है, लेकिन उसने पिता के प्रति कोई शत्रुता या अस्वीकृति नहीं दिखाई है। असली समस्या बच्चे की अलगाव चिंता और मुलाक़ात के दौरान मां की अत्यधिक सुरक्षात्मक मौजूदगी है, जो स्वतंत्र संवाद बनने नहीं देती।

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फैसला

हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के सितंबर 2024 के आदेश में कोई गलती नहीं पाई, जिसमें पिता को हर महीने दो बार तीन घंटे के लिए बिना निगरानी मुलाक़ात की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि यह क्रमिक व्यवस्था पिता और बेटे के बीच स्वाभाविक संबंध बनाने में मदद करेगी।

पीठ ने इस आदेश में दखल से इनकार कर दिया और कहा कि भविष्य में केवल नई परिस्थितियों के आधार पर ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। पिता की उस अवमानना याचिका पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां मुलाक़ात के दौरान बाधा डालती हैं, अदालत ने कहा कि ऐसे क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे पारिवारिक न्यायालय में ही उठाए जाएं।

मामले का निपटारा करते हुए, न्यायाधीशों ने अपील और अवमानना दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया, साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर पारिवारिक न्यायालय इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है।

केस शीर्षक:- X और Y और अन्य

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