यात्रा धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील को अग्रिम जमानत दी, कहा-केवल नकदी की बरामदगी न होना असहयोग का सबूत नहीं

By Vivek G. • December 15, 2025

जसकंवर सिंह @ जसकरन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवल फ्रॉड केस में पंजाब के वकील को एंटीसिपेटरी बेल दी, कहा कि सिर्फ कैश न मिलना ही नॉन-कोऑपरेशन नहीं दिखाता।

शुक्रवार को कोर्ट नंबर 14 में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक वकील से जुड़े यात्रा धोखाधड़ी मामले की सुनवाई को संक्षेप में, लेकिन स्पष्ट संदेश के साथ निपटा दिया। पीठ ने साफ किया कि जमानत जैसे फैसले केवल अनुमान के आधार पर नहीं लिए जा सकते, खासकर तब जब जांच में सहयोग पर कोई ठोस विवाद न हो।

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पृष्ठभूमि

यह मामला रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 124/2025 से जुड़ा है। आरोप एक ट्रैवल एजेंट पर केंद्रित हैं, जिस पर विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से पैसे ठगने का आरोप है। जस्कानवर सिंह उर्फ जस्करन सिंह, जो पेशे से वकील हैं, का नाम इस केस में इसलिए सामने आया क्योंकि व्हाट्सऐप चैट में उनके बैंक खाते का नंबर लेन-देन से जुड़ा बताया गया।

सितंबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अक्टूबर में हुई पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया था और यह नोट किया था कि मुख्य आरोप ट्रैवल एजेंट के खिलाफ हैं तथा वकील को सीधे पैसे दिए जाने का कोई स्पष्ट आरोप सामने नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणियां

जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए आया, तो राज्य सरकार ने इस बात से इनकार नहीं किया कि सिंह जांच में शामिल हुए हैं। अभियोजन पक्ष की मुख्य आपत्ति यह थी कि उनके जरिए कोई नकदी बरामद नहीं हो सकी।

हालांकि, पीठ इस दलील से सहमत नहीं दिखी। अदालत में जजों ने यह रेखांकित किया कि अपीलकर्ता का रुख शुरू से एक जैसा रहा है—उनका कहना है कि नकदी सह-आरोपी ट्रैवल एजेंट ने ली थी, न कि उन्होंने। पीठ ने, भावार्थ में, कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई आरोपी उस रकम की बरामदगी में मदद नहीं कर सका, जिसे वह खुद लेने से इनकार करता है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया।

सुनवाई के दौरान पेशेवर लेन-देन के पहलू पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। अदालत इस बात को लेकर सजग दिखी कि वकीलों को अक्सर बैंकिंग माध्यम से फीस मिलती है और केवल ऐसे ट्रांसफर को, बिना किसी ठोस सामग्री के, आपराधिक मंशा का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

निर्णय

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को स्थायी कर दिया। अपील का निपटारा करते हुए जस्कानवर सिंह को अग्रिम जमानत दी गई, कुछ स्पष्ट शर्तों के साथ। उन्हें जांच में सहयोग करने, जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उपस्थित होने और तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में जमानत बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें यह भी शपथपत्र देना होगा कि वे न तो गवाहों को धमकाएंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। इन निर्देशों के साथ अदालत ने अपने समक्ष लंबित कार्यवाही समाप्त कर दी।

Case Title: Jaskanwar Singh @ Jaskaran Singh vs State of Punjab

Case No.: Criminal Appeal No.___ of 2025 (arising out of SLP (Crl.) No. 16440 of 2025)

Case Type: Criminal Appeal (Anticipatory Bail)

Decision Date: December 12, 2025

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