गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केरल हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें 2012 की सड़क दुर्घटना में मारे गए एक सरकारी अभियंता के परिवार को दी गई क्षतिपूर्ति राशि कम कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने “स्प्लिट मल्टीप्लायर” का उपयोग गलत तरीके से किया और यह प्रक्रिया न तो कानूनी रूप से समर्थित है और न ही न्यायिक रूप से संगत।
Background (पृष्ठभूमि)
यह मामला टी.आई. कृष्णन की मृत्यु से संबंधित है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 3 अगस्त 2012 को पाला-थोडुपुझा रोड पर उनकी कार को तेज और लापरवाही से चलाई जा रही एक बस ने टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बच्चों ने ₹60 लाख का दावा प्रस्तुत किया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), पाला ने 2014 में ₹44,04,912 और 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।
लेकिन 2015 में मामला हाई कोर्ट पहुँचा, जहाँ क्षतिपूर्ति राशि घटाकर ₹35,10,144 कर दी गई। हाई कोर्ट ने तर्क दिया कि deceased जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले थे, इसलिए उनकी आय सेवानिवृत्ति के बाद कम हो जाती। बाद में परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया।
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि देशभर की हाई कोर्ट्स में स्प्लिट मल्टीप्लायर के उपयोग को लेकर गंभीर असंगति है। कई बार एक ही कोर्ट में विभिन्न जजों के बीच विपरीत विचार सामने आए हैं, जिससे ट्रिब्यूनल स्तर पर भ्रम और पीड़ित परिवारों के साथ असमानता उत्पन्न होती है।
बेंच ने टिप्पणी की कि सेवानिवृत्ति जीवन का स्वाभाविक चरण है, इसे क्षतिपूर्ति घटाने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा, “Superannuation is hardly an exceptional circumstance that justifies altering the multiplier।”
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि Sarla Verma और Pranay Sethi में तय की गई पद्धति ही मान्य है और इससे विचलन केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है—जोकि इस मामले में मौजूद नहीं थीं। हाई कोर्ट ने भविष्य में संभावित वेतन वृद्धि (Future Prospects) का भी सही आकलन नहीं किया था।
Decision (निर्णय)
सुप्रीम कोर्ट ने मानक दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना की और परिवार को ₹47,76,794 देने का आदेश दिया, जो न केवल हाई कोर्ट से अधिक है बल्कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मूल मुआवज़े से भी अधिक है।
अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह राशि सीधे मृतक की पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में स्थानांतरित करे, और ब्याज की गणना उसी तरह जारी रहेगी जैसा ट्रिब्यूनल ने तय किया था। अदालत ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को पहले दिए गए स्पष्ट निर्देशों का सम्मान करना चाहिए था।
यह आदेश भविष्य के मामलों में लागू होगा और देशभर के MACT और हाई कोर्ट्स को इसे प्रसारित कर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
Case Title: Preetha Krishnan & Others vs United India Insurance Co. Ltd. & Others
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra
Date of Judgment: 6 November 2025