सुप्रीम कोर्ट: विलंबित प्रतिनिधित्व के जरिए समय-सीमा समाप्त सेवा दावों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता

By Shivam Y. • April 25, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत एक समय-सीमा पार सेवा विवाद को केवल एक विलंबित अभ्यRepresentation दाखिल कर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, समय पर कार्रवाई अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एक समय-सीमा पार सेवा विवाद को केवल एक विलंबित अभ्यRepresentation दाखिल कर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम एस. ललिता एवं अन्य मामले में आया, जिसमें दूरदर्शन की एक कर्मचारी ने पुरानी एसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ की मांग की थी।

प्रतिकर्ता ने 1985 में सेवा ज्वाइन की थी और 2010 और 2015 में एमएसीपी योजना के तहत लाभ प्राप्त किए थे, जिन पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, 2016 में उन्होंने एक अभ्यRepresentation दाखिल किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुराने एसीपी योजना के तहत उच्च ग्रेड पे मिलना चाहिए था। यह अभ्यRepresentation विभाग द्वारा शीघ्र ही खारिज कर दिया गया।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“ऐसी अत्यधिक विलंबित अभ्यRepresentation दाखिल करना, जिसे शीघ्र ही खारिज कर दिया गया हो, कारण उत्पन्न नहीं करता और न ही समय-सीमा की अवधि को बढ़ाता है कि मूल आवेदन समय पर दाखिल माना जाए।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई औपचारिक आदेश मौजूद नहीं है, तब भी समय सीमा को अनिश्चित काल तक विलंबित अभ्यRepresentation के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि सेवा लाभ नहीं दिया गया है और कोई आदेश नहीं है, तो कर्मचारी को शीघ्रता से अभ्यRepresentation दाखिल करना चाहिए, और छह महीने के भीतर उत्तर नहीं मिलने पर, उसे एक वर्ष के भीतर न्यायाधिकरण का रुख करना होगा।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा:

“कारण को अत्यधिक विलंबित अभ्यRepresentation दाखिल कर और उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर टाला नहीं जा सकता।”

न्यायालय ने आगे कहा कि सीएटी ने आवेदन की वैधता की जांच नहीं की और उच्च न्यायालय ने भी इस गलती को नहीं सुधारा। यह भी माना गया कि अभ्यRepresentation सेवा नियमों के तहत वैधानिक नहीं थी, इसलिए उससे समय-सीमा दोबारा शुरू नहीं हो सकती।

हालांकि, प्रतिकर्ता की 2018 में सेवानिवृत्ति और उनकी वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर यह निर्देश दिया कि उनसे प्राप्त राशि की वसूली न की जाए:

“जीवन के शीतकालीन वर्षों में, सम्मानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक हो जाती है।”

इस प्रकार, जबकि कोर्ट ने दावा समय-सीमा पार माना, मानवीय आधार पर प्राप्त लाभों को बरकरार रखा।

केस का शीर्षक: मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य बनाम एस. ललिता एवं अन्य

दिखावे:

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री साहिल भलाइक, एओआर श्री तुषार गिरी, सलाहकार। श्री सिद्धार्थ अनिल खन्ना, सलाहकार। श्री रितिक अरोड़ा, सलाहकार। श्री शिवम मिश्रा, सलाहकार। सुश्री गुलशन जहां, सलाहकार। श्री मुर्शलिन अंसारी, सलाहकार। श्री सेवा सिंह, सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए श्री एस एन भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री डी.पी.चतुर्वेदी, सलाहकार। श्री तरूण कुमार ठाकुर, सलाहकार। श्रीमती पार्वती भट्ट, सलाहकार। श्री अभय चौधरी एम, सलाहकार। श्री विवेक राम आर, सलाहकार। सुश्री अनुराधा मुताटकर, एओआर

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