सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट निर्यात कार्गो हैंडलिंग पर सेवा कर को मंजूरी दी, AAI की याचिका खारिज

By Vivek G. • September 24, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपील खारिज कर निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं पर सेवा कर को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसकी निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं पर लगे सेवा कर को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि वित्त अधिनियम की व्यापक भाषा इन सेवाओं को बाहर रखने की अनुमति नहीं देती, भले ही निर्यात कार्गो को “कार्गो हैंडलिंग” की परिभाषा से अलग रखा गया हो।

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पृष्ठभूमि

देशभर के हवाई अड्डों का प्रबंधन करने वाली केंद्रीय सरकारी संस्था एएआई को अक्टूबर 2003 से मार्च 2007 के बीच दी गई सेवाओं पर कर मांग का सामना करना पड़ा। दिल्ली सेवा कर आयुक्त ने पहले “भंडारण और गोदाम” श्रेणी में और 10 सितम्बर 2004 के बाद “एयरपोर्ट सेवाओं” के तहत कर देयता की पुष्टि की थी। एएआई ने तर्क दिया कि निर्यात कार्गो हैंडलिंग-जैसे अनलोडिंग, कार्टिंग, एक्स-रे और पैकिंग-को वित्त अधिनियम की धारा 65(23) में “कार्गो हैंडलिंग सेवा” की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

अदालत की टिप्पणियां

न्यायालय ने एएआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वाई. के. कपूर और सेवा कर विभाग की ओर से निशा बागची की दलीलें सुनीं। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि धारा 65 “चार्जिंग सेक्शन नहीं है बल्कि केवल परिभाषाओं का प्रावधान है,” और जोर दिया कि एक परिभाषा से बहिष्कार अपने आप अन्य जगह से देयता को खत्म नहीं करता।

पीठ ने धारा 66, जो वास्तविक कर लगाने का प्रावधान है, पर ध्यान दिया। यह धारा 65(105) के तहत परिभाषित “कर योग्य सेवाओं” पर सेवा कर लगाती है। खास तौर पर, सितम्बर 2004 में जोड़ा गया उपखंड (zzm) “किसी भी व्यक्ति को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी हवाई अड्डे या सिविल एन्क्लेव में दी जाने वाली किसी भी सेवा” पर कर लगाता है।

पीठ ने टिप्पणी की, “यह वाक्यांश इतना व्यापक है कि किसी भी प्रकार की सेवा… किसी भी हवाई अड्डे में दी गई, को कवर करता है,” यह साफ करते हुए कि एएआई की सभी सेवाएं, निर्यात कार्गो हैंडलिंग सहित, कर योग्य हैं। एएआई द्वारा छूट के समर्थन में पेश किए गए परिपत्रों को अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि “वे केवल परिपत्र हैं और स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों को नकार नहीं सकते।”

निर्णय

निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) ने कोई गलती नहीं की है और एएआई की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, “एयरपोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी हवाई अड्डे में दी जाने वाली सेवाएं कर योग्य सेवाओं के स्वरूप में आती हैं,” और 10 सितम्बर 2004 से कर देयता को बरकरार रखा। लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, को भी निपटाया गया।

मामला: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम सेवा कर आयुक्त

निर्णय की तिथि: 23 सितंबर 2025

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